उत्तराखंड राशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़े:- उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा राज्य के नागरिको के लिए उनकी आय अथवा समाजिक वितरण के आधार पर परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड जारी किया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट दस्तावेज है, जिसमे परिवार के मुखिया के साथ अन्य सभी सदस्यों का नाम दिया होता है।
जब हम नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करते हैं तो हमारे परिवार के किसी सदस्य का नाम गलत या फिर ऐड नही हो पाता है। इससे हमें काफी समस्या होती है। आज हम इस पोस्ट में आपके लिए उत्तराखंड राशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़े की जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ें।
राशन कार्ड क्या है? – What is Ration Card
राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक सरकारी दस्तावेज है। जिससे राज्य के लोग सरकारी दुकानों से बाजार के मूल्यों से कम मूल्यों पर राशन जैसे- चावल, गेहूँ, चीनी आदि प्राप्त कर सकते हैं, यह परिवार के मुखिया के नाम पर जारी किया जाता है, जिसमे परिवार के सभी सदस्यों के नाम जुड़े होते हैं। आज लगभग सभी काम करने के लिए अथवा किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है।
उत्तराखंड राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं – Types Of Ration Crad
उत्तराखंड राज्य में राशन कार्ड को राज्य सरकार द्वारा समाजिक वितरण के आधार पर तीन तरह के जारी किए जाते हैं जिनकी जानकारी नीचे दी गई है।
गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल कार्ड)- BPL राशन कार्ड राज्य के उन नागरिको के लिए जारी किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई कार्ड)- यह राशन कार्ड को राज्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में आने वाले नागरिको के लिए जारी किए जाते हैं।
गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल कार्ड)- इस प्रकार के राशन कार्ड राज्य सरकार के द्वारा राज्य के उन नागरिको को जारी किया जाता है जो नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर के वर्ग में आते हैं।
राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आपको निम्न दस्तावेज की जरूरत होगी यदि आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो आप राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम नहीं जोड़ सकते हैं। जो इस प्रकार है-
- राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए उस व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी होनी चाहिए जिसका नाम आप राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं।
- आपके लिए आईडी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- साथ ही आपके लिए बिजली का बिल आय का प्रमाण पत्र
- इसके साथ ही आवेदक का नामकरण प्रमाण पत्र (माता-पिता राशन कार्ड से)
- इसके अलावा उस व्यक्ति का आधार कार्ड की भी आवश्यकता होती है।( आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड का नंबर की जगह एलपीजी कनेक्शन का नंबर इस्तेमाल कर सकते है । (अगर उपलब्ध हो तो)
- साथ ही आपके लिए मूल राशन कार्ड की भी आवश्यकता होगी।
राशन कार्ड के उपयोग – Uses Of Ration Card
आज के समय में किसी भी कार्य को करने के लिए हमें आधार कार्ड की आवश्यकता होती है फिर चाहे वह किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, नया बैंक एकाउंट ओपन कराना हो, किसी भी सरकारी योजना का आवेदन करना हो, या फिर पासपोर्ट बनना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, या किसी बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए भी हमे राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है।
उत्तराखंड राशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़े? – How to add new name in Uttarakhand Ration Card
उत्तराखंड राशन कार्ड में परिवार के किसी भी नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए दो प्रक्रिया उपलब्ध है आप चाहे तो अपने घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम चेंज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा ऑफलाइन यानि राशन कार्ड से जुड़े विभाग में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि हम आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।
उत्तराखंड राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें-
- उत्तराखंड राज्य के जो भी नागरिक अपने राशन कार्ड में अपने परिवार के किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की राशन कार्ड https://fcs.uk.gov.in/forms वेबसाइट जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके लिए इस वेबसाइट पर लॉगिन करने की जरूर होगी। अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आये हैं तो आपके लिए इस वेबसाइट पर सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा।
- इसके बाद आपको इस वेबसाइट में परिवार में नामों को जोड़ने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कीजिए।
- अब आपसे कुछ जानकारी भारने के लिए बोला जाएगा। आपको सभी विवरण सही से भरना होगा क्योंकि यदि आप गलत विवरण भरते हैं तो आपके द्वारा किया गए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
- राशन कार्ड में किसी अतिरिक्त का नाम जोड़ने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या शादी के कार्ड के साथ निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर दस्तावेजों की सूचि मिलेगी। वहां से आपके लिये सभी दस्तावेज को अपलोड कर देना हैं।
- इतना करने के बाद आपके लिए आवेदन जमा करने के बाद आपको एक संख्या दी जाएगी। अगर भविष्य में आप अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकते हैं।
- आवेदन करने के 1 महीने के भीतर आपको डाक के द्वारा आपके पंजीकृत पते पर जोड़े गए नामों के साथ नया राशन कार्ड प्राप्त होगा।
उत्तराखंड में राशन कार्ड में नाम जोड़ने की ऑफलाइन प्रक्रिया-
- उत्तराखंड के निवासी जो अपने राशन कार्ड में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, उन नागरिको को सबसे पहले अपने क्षेत्र की राशन खाद्य
- प्रदायक दुकान पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको राशन खाद्य प्रदायक दुकान से राशन कार्ड में नामों को जोड़ने से सम्बंधित आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
- अब आपके लिए।आवेदन पर में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरकर उसके साथ सभी दस्तावेज को लगा देना है।
- इसके बाद आपके लिए आवेदन पत्र को जमा कर देना है, इसके बाद आपके सभी दस्तावेज और दी गयी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। और आपके लिए एक संख्या दी जाएगी।
- आवेदन करने के एक माह के बाद जोड़े गए नामों के साथ नया राशन कार्ड मिल जायेगा।
उत्तराखंड राशन कार्ड कब तक मिलेगा?
आपके द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के एक माह में आपको नया राशन कार्ड मिल जाएगा।
उत्तराखंड राशन कार्ड बनने के लिए कितना पैसा लगेगा?
राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए आपको 3 रुपये से लेकर 45 रुपये तक देने पड़ सकते हैं।
राशन कार्ड में नाम जोड़ना क्यों जरूरी है?
अगर आप राशन कार्ड में अपना नाम नहीं जोड़ते हैं तो आपके लिए आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज के समय में राशन कार्ड सभी जगह पर अनिवार्य हो गए हैं।
राशन कार्ड किस आधार पर जारी किए जाते हैं?
राशन कार्ड को राज्य सरकार के द्वारा परिवार के मुखिया के नाम पर वार्षिक आय के आधार पर जारी किया जाता है।
निष्कर्ष
आज हमने आपको इस आर्टिकल में उत्तराखंड राशन कार्ड में ऑनलाइन नया नाम कैसे जोड़े? के बारे में विस्तार से बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दी गयी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई होंगी।