जब किसी वस्तु या सेवा को विक्रेता द्वारा गलत जानकारी के साथ तथा अधिक पैसों में बेचा जाता है। अथवा दी गई जानकारी पर वस्तु/सेवा सही नहीं पाई जाती है। तो उपभोक्ता द्वारा विक्रेता से इस बात की शिकायत की जाती है। उपभोक्ता जब किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। तो उसकी सही जानकारी की मांग करता है। यदि उसी वस्तु की जानकारी गलत निकलती है। तो भोक्ता द्वारा विक्रेता से अपने पैसे वापस करने की भी मांग की जाती है। अधिकतर ऐसी समस्याओं का समाधान उपभोक्ता विक्रेता के बीच ही हो जाता है। परंतु उपभोक्ता इसके लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने में सक्षम होते हैं। यदि आपको इस बात की जानकारी नहीं है। तो हमारे द्वारा इसकी संपूर्ण नीचे जानकारी दी गई है।
अभी जल्दी में ही केंद्रीय मंत्री (राम विलास पासवान जी) के द्वारा एक consumer protection Act 2019 पारित किया गया है। इसके माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत बहुत ही आसान हो गया है। अब तो विभिन्न प्रकार के डिजिटल माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है। डिजिटल माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। जिसका नाम National Consumer Helpline (NCH) आप इसे प्लेस्टोर के माध्यम से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको अपने इस लेख में उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? consumer forum me shikayat kaise kare इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कैसे करें? (How to complain about the National Consumer Helpline number?)
नीचे हमने विभिन्न प्रकार के माध्यम के बारे में आपको जानकारी दी है। जिनके माध्यम से आप घर बैठे बहुत ही आसानी से राष्ट्रीय भोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। यदि आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में शिकायत कैसे करें? इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। तो नीचे पॉइंट के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार के माध्यमों की जानकारी दी है। यह जानकारी निम्न प्रकार है-
- यदि आप राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। तो आप शिकायत रजिस्टर कराने के लिए कॉल भी कर सकते हैं। परंतु राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में रविवार को अवकाश रहता है। नीचे हमने नंबर दिया है। जिस पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर करते हैं।
- 1800-11-4000 या 14404 (9:30 to 5:30) – रविवार अवकाश
- आप शिकायत करने हेतु एसएमएस करें। 8130009809
- आप NCH App के माध्यम से अपनी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जमा कराने में सक्षम होते है।
- उपभोक्ता द्वारा UMANG एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने में भी सक्षम होते हैं।
- साथ ही साथ उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन राष्ट्रीय उपभोक्ता के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ऊपर विभिन्न प्रकार के माध्यम से आप राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने में सक्षम होते है।
उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? (How to complain in a Consumer forum through Online?)
यदि आप उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं। तथा आपको उपभोक्ता फोरम ऑनलाइन शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो हमने नीचे आपको उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। हमारे द्वारा पॉइंट के माध्यम से आपको यह प्रक्रिया समझाने की पूरी कोशिश की गई है। यह जानकारी निम्न प्रकार है-
- यदि आप ऑनलाइन माध्यम से किसी भी विक्रेता के विरुद्ध शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। तो आपको सर्वप्रथम नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन https://consumerhelpline.gov.in/ को लॉग इन करना होगा।
- अब आपके सामने स्क्रीन पर एक होमपेज हो ओपन हो जाएगा। इस होम पेज पर आपको दो विकल्प प्रदर्शित होंगे।
- 1. शिकायत रजिस्टर करें 2. शिकायत की जानकारी देखें।
- यहां पर आपको शिकायत रजिस्टर करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- यदि आपने उपभोक्ता फोरम में पहले से ही शिकायत रजिस्टर कर रखी है। तो आपको शिकायत की स्थिति देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- शिकायत करने के लिए आपको उपभोक्ता फोरम में कुछ फीस का भुगतान करना होता है। जो पहले से ही निर्धारित होती है। यदि आप यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कि शिकायत करने हेतु कितनी फीस दर्ज करनी होती है। तो इसकी जानकारी आपको शिकायत करने वाले पेज पर मिल जाएगी।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जिस पर आपको “शिकायत लिखे” का ऑप्शन दिखाई देगा।
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां आपको अपनी शिकायत का पूरा ब्यौरा स्पष्ट पूर्वक लिखना होगा। साथ ही आपको इस बात की जानकारी भी देनी होगी। कि आपको कितनी हानि हुई है। इससे संबंधित सारे सबूतों को भी लगाना होगा।
- जब आप अपनी शिकायत लिख रहे हो तब आपको अपनी शिकायत में उस व्यक्ति का नाम पता और फोन नंबर की जानकारी देनी होगी। (जिसके विरुद्ध आप शिकायत लिखवा रहे हो) इसके साथ-साथ आपको पक्का बिल, वारंटी या गारंटी के कागज तथा उपभोक्ता को उस कारण हुए मानसिक तथा शारीरिक नुकसान के सबूत भी अपलोड करने होंगे।
- यह सारी जानकारी देने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- ऊपर दी गई समस्त प्रक्रिया को अपनाकर आप ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में किसी भी विक्रेता के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने में सक्षम होते हैं।
फीस (Fees):- जब आप किसी विक्रेता के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराते हैं। तो विभाग द्वारा कुछ फीस निर्धारित की गई है। जो आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जमा करनी होती है। इतिहास क्वेश्चन संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। तो नीचे हमने पॉइंट के माध्यम से आपको यह जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है। यह जानकारी निम्न प्रकार है-
- 1 लाख रूपए तक – ₹100
- 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक – ₹200
- 10 लाख रुपए तक – ₹400
- 20 लाख रुपए तक – ₹500
- 50 लाख रुपए तक – ₹2000
- 1 करोड़ रुपए तक – ₹4000
जिला उपभोक्ता फोरम (District Consumer forum)
उपभोक्ता फोरम को तीन स्तरों में बांटा गया है। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम और नेशनल उपभोक्ता फोरम तथा इन्हें उपभोक्ता को हुई धन की हानि के आधार पर बांटा गया है। यदि किसी उपभोक्ता को एक करोड़ तक की राशि की हानि हुई है। तो वह उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकता है। तथा अपने जिले के अंतर्गत ही अपने समाधान को प्राप्त करने हेतु सक्षम हो सकता है। जिला उपभोक्ता फोरम प्रत्येक जिले के अंतर्गत स्थित होता है। जिला उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता बहुत ही आसानी से शिकायत दर्ज कर सकता है।
राज्य उपभोक्ता फोरम (State Consumer Forum)
यदि किसी विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को 1 करोड़ से अधिक राशि तक का नुकसान किया गया हो अर्थात हम कह सकते हैं जिस उपभोक्ता को एक करोड़ से 10 करोड़ तक की राशि का नुकसान हुआ हो तो वह उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है। राज्य उपभोक्ता फोरम प्रत्येक राज्य में स्थित होता है। परंतु प्रत्येक राज्य की ऑनलाइन वेबसाइट अलग-अलग होती है। जिसकी जानकारी आपको ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो सकती है। एक करोड़ से अधिक हानि होने पर उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम (National Consumer Forum)
राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम केवल एक ही संस्था है। यह पूरे देश का उपभोक्ता फोरम है। यह दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता द्वारा शिकायत तब दर्ज कराई जाती है। जब उपभोक्ता को 10 करोड़ से अधिक राशि का नुकसान विक्रेता द्वारा किया गया हो। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने पर आपको शीघ्र अति शीघ्र समाधान की प्राप्ति होती है। साथ ही जिस उपभोक्ता को 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान होता है। वह जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र नहीं होता है। उसे केवल राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने होती है।
उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? इससे संबंधित प्रश्न व उत्तर (FAQs):-
Q:-1. उपभोक्ता फोरम क्या होता है?
Ans:-1. एक संस्था है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा विक्रेता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जाती है। जिस उपभोक्ता को भी विक्रेता के द्वारा हानि प्राप्ति होती है। उपभोक्ता उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Q:-2. उपभोक्ता फोरम कितने स्तर पर बांटे गए हैं?
Ans:-2. उपभोक्ता फोरम को तीन स्तर पर बांटा गया है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर। इसी कारण जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम स्थापित किए गए हैं।
Q:-3. उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं?
Ans:-3. जिन उपभोक्ताओं को विक्रेता द्वारा एक करोड़ तक की धनराशि की हानि हुई है। वह उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Q:-4. राज्य उपभोक्ता फोरम में कब शिकायत दर्ज करा सकते हैं?
Ans:-4. राज्य उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत तब दर्ज कराई जाती है। जब किसी उपभोक्ता को एक करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की धनराशि की हानि होती है।
Q:-5. राष्ट्रीय उपभोक्ता स्तर पर कितनी धनराशि की हानि पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवा सकते हैं?
Ansराष्ट्रीय उपभोक्ता स्तर पर 10 करोड से अधिक धनराशि की हानि होने पर उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
निष्कर्ष (Conclusion):- हमारे द्वारा इस लेख में How to Complain in a Cunsumer forum through online? इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में बताया है। यदि आपको वस्तु या सेवा से संबंधित कोई भी परेशानी होती है। और आप उपभोक्ता के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं। तो हमारे द्वारा इस लेख में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है कि आप उपभोक्ता के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे कर सकते हैं? हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से संबधित कोई भी सवाल आपके मन में आता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।
Mai 2007 me Reliance Nippon life insurance ka advisor tha 2007 me mera ek commission CHEQUE aya jisme mera naam mismatch tha maine branch se sampark kiya per koi madad nahi mila IRDA me complain kiya per koi faeda nahi Reliance Nippon life insurance ka kahna hai ki aap ka code de active hai essliye commission nahi milega NCH me complain kiya koi madad nahi mila kripya mujhe Sahi jankari dene ki kripa kare
passed my medical certificate from uttar pradesh sahkari gram vikas bank ltd head ofice,10, mal avenu lucknow
Main Apna ration card mein se naam hatane ke liye diya tha abhi tak block Se Koi kaarvayi Nahin Hua Hai upbhokta se mera complaint yahi hai ki jald se use hataya Jaaye
aapko apne jila khadya eanv rasad vibhag me jakar sampark karna chahiye