ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र क्या है? ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र इन हिंदी – जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने देशवासियों के लिए हर एक क्षेत्र में अपने बड़े बड़े कदम उठा रही है। कुछ समय पहले ही मोदी सरकार ने सामान्य श्रेणी के नागरिकों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से सामान्य वर्ग के नागरिकों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पहले आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के वर्गो के व्यक्तियों को दिया जाता था। परंतु सामान्य वर्ग का गरीब व्यक्ति इस आरक्षण से वंचित रह जाता था। पहले सामान्य वर्ग का गरीब व्यक्ति किसी भी आरक्षण पाने के लिए योग्य नहीं माना जाता था। इन्हीं सब को नजर में रखते हुए मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के लिए यह बड़ा फैसला लिया है।

ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र क्या है? ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

अब हर गरीब सामान्य वर्ग का व्यक्ति आरक्षण पाने का हकदार है। सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 10% का आरक्षण पाने के लिए सबसे पहले ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। गरीब सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए मोदी सरकार ने ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बनाने का प्रावधान शुरू किया है। अगर सामान्य वर्ग का कोई भी गरीब व्यक्ति इस सर्टिफिकेट को बनवा लेता है तो उसे 10% का आरक्षण प्राप्त होगा।

आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे की ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र क्या है और इसे बनवाने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए और ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट को कैसे बनवाएं इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी हम आपको इस लेख के माध्यम से देने वाले हैं।

ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र क्या है?

अगर आप ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इच्छुक है तो इससे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि आखिर ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट होता क्या है। EWS Certificate। का फुल फॉर्म Economically Weaker Sections ( इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ) है। इसका यह तात्पर्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वाले वर्ग के व्यक्ति इसके अंतर्गत आयेगें। यह सर्टिफिकेट केवल सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए ही बनाया जाता है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से विभिन्न सरकारी नौकरियों तथा सरकारी कॉलेजों में एडमिशन में सामान्य वर्ग आवेदकों को 10% की आरक्षण पाने के योग्य माने जाएंगे। ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों में आने वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। इन वर्गों के आरक्षण को पहले के समान ही रखा गया है।

पहले के समय में जैसे सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण तय रहता था। अब वैसे ही इस प्रमाण पत्र के जरिए सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए 10% का हकदार है। इस प्रमाण पत्र का उद्देश्य केवल कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए है। यह प्रमाण पत्र सामान्य वर्गों के लोगों की आर्थिक स्थिति को दर्शाएगा।

ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र कौन कौन बनवा सकता है?

ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट का लाभ लेने के लिए आप लोगों को निम्नलिखित पात्रता मापदंड को पूरा करना आवश्यक है-

  • सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक हो
  • इस प्रमाण पत्र का लाभ उठाने वाला व्यक्ति एससी एसटी ओबीसी श्रेणी के मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहा हो।
  • इस प्रमाण पत्र बनवाने का आवेदक सामान्य वर्ग के नागरिक के अंतर्गत होना चाहिए।
  • आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।
  • इस प्रमाण पत्र का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का घर 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
  • आपके परिवार के कुल वार्षिक आय ₹800000 से कम होनी चाहिए।
  • आपका नगर पालिका क्षेत्र में 900 स्क्वायर फीट से अधिक का प्लाट नहीं होना चाहिए।
  • नगर पालिका क्षेत्र से बाहर 1800 स्क्वायर फीट से अधिक का प्लाट नहीं होना चाहिए।

आखिर कौन कौन व्यक्ति ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अयोग्य माना जाएगा?

हमने तो यह जान लिया कि आखिर इस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन-कौन व्यक्ति योग्य है। परंतु अभी भी कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर कौन-कौन व्यक्ति इस सर्टिफिकेट का लाभ नहीं उठा पाएगा। और उसको इसके लिए अयोग्य माना जाएगा।

निम्नलिखित पात्रता मापदंड के अंदर कोई भी व्यक्ति है तो इसके लिए वह अयोग्य माने जाएंगे –

  • जिनके पास 5 एकड़ जमीन है या फिर उससे ज्यादा वह व्यक्ति इस सर्टिफिकेट का लाभ नहीं उठा सकता
  • आवेदक जिस भी जगह पर रह रहा हो वह जमीन 1000 वर्ग फुट या उससे ज्यादा हो तो वह नहीं उठा सकता सर्टिफिकेट का लाभ।
  • अगर व्यक्ति अधिसूचित नगरपालिकाओं में रहते हैं और उनकी जगह 100 गज है या उससे ज्यादा है तब पर भी व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकता।
  • अगर आपके पास आपके घर के अलावा 200 वर्ग फीट प्लाट हो जो अधिसूचित नगरपालिकाओं में आता हो तब पर भी आप इस सर्टिफिकेट के लिए अयोग्य माने जाएंगे।

ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपकी खुद की आय कितनी होनी आवश्यक है?

ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र बनवा कर सिर्फ वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है। जिस के कुल परिवार की वार्षिक आय ₹800000 है या फिर उससे कम होनी चाहिए। इस वार्षिक आय की राशि को आपके पूरे परिवार को मिलाकर देखा जाएगा। इस वार्षिक आय की राशि को आपके खेती, व्यापार नौकरी, आदि जिस भी रास्ते से आप पैसे कमा रहे हो उन सभी को मिलाकर आपकी योग्यता को देखा जाएगा।

ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परिवार में किस-किस व्यक्ति की आय को जोड़ा जाएगा?

जैसा कि सरकार द्वारा पहले ही तय कर दिया गया है कि आपकी कुल परिवार की आय मिलाकर ₹800000 सालाना से कम होनी चाहिए। परंतु तब पर भी कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं कि परिवार में किन-किन व्यक्तियों की आय को इसमें जोड़ा जाएगा।आपके परिवार के निम्नलिखित व्यक्तियों की आय जोड़ा जाएगा –

  • जो व्यक्ति यह प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है उसकी खुद की आय।
  • लाभार्थी के माता-पिता की आय
  • आपके भाई बहन की आय जो 18 वर्ष से काम हो ( अविवाहित )
  • आपके पति /पत्नी की आय
  • आपके बच्चों की आय जो 18 वर्ष की आयु से कम हो ( अविवाहित )

ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?

ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बनवा कर लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी-

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र ( आवश्यकता के अनुसार अगर मांग रहे हो तो )
  • पैन कार्ड
  • बीपीएल कार्ड अगर आपके पास हो तो
  • और हो सकता है कि आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं
  • स्व- घोषणा पत्र

ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट को कैसे बनाएं?

ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अभी तक कोई भी ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था को लॉन्च नहीं किया गया है। यह सर्टिफिकेट अभी तक केवल ऑफलाइन तरीके से ही बनाया जा रहा है। इसके लिए आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। सबसे पहले ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अपने तहसील में, जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट /कलेक्टर/ अतिरिक्त “डिप्टी” कमिश्नर से /तहसीलदार से/ उपविभागीय अधिकारी से। यह सभी अधिकारी आपको कलेक्टर ऑफिस या फिर आपके जिला तहसील कार्ययालय में मिल जाएंगे।

अगर आप इस सर्टिफिकेट के लिए योग्य माने जाएंगे तो आप का सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी शर्तें इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए रखी गई है। उनके अंदर ही आपको होना चाहिए। तभी आपका ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र बन सकता है।

ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करें।

राधा वैश्य

राधा वैश्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं हैं, और लोगों के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी साक्षा करने में रूचि रखतीं हैं। इनके 500 से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

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