अगर आप हरियाणा प्रदेश में निवास करते है। तो हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के बारे में भी बेशक जानते होंगे। क्योंकि आज के समय में आमतौर पर इसे सभी नागिरक बनवाना चाहते है। क्योंकि इसकी आवश्यक बहुत से सरकारी गैर सरकारी कामो में होती रहती है। लेकिन हरियाणा जन्म प्रमाण से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ना होने के कारण बहुत से लोगो के लिए इसका बनवाना सबब का विषय बना हुआ है।
क्योंकि आज से कुछ समय पहले लोगों को नागरिकों को Birth Certificate बनवाने के लिए विभाग से जुड़े कार्यालय में जाना होता था। जिस कारण उन्हें बहुत सी समस्यों का सामना करना पड़ता था और बहुत समय भी बर्बाद होता था। जिस कारण वे इसको बनवाने और इसका उपयोग कर प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त करने में पूर्णतया असमर्थ हो जाते थे।
इस अब प्रदेश सरकार द्वारा इसको बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया है। जिससे सम्बंधित सभी जरूरी जानकारीयों जैसे – हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?, लाभ, दस्तावेज, पात्रताओं आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है। इसलिए आर्टिकल में अंत तक हमारे साथ बने रहें।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र क्या है? | What Is Hariyana Birth Certificate
Hariyana Birth Certificate हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला दस्तावेज है। जिसे शिशु के जन्म होने के 21 दिन के अंदर – अंदर आवेदन करके बनवाना होता है। लेकिम अगर कोई व्यक्ति इसे किसी कारण इसे 21 दिन अंदर नहीं बनवा पाया है।
वो वह उसके बाद भी इसे बनवा सकता है। लेकिन फिर कुछ राशि का बिलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र में शिशु के जन्म की तिथि, माता – पिता का नाम, जन्म स्थान आदि लिखित रूप में दर्ज होता है।
जिस कारण स्कूल में प्रवेश लेने एवं बहुत सी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में इसकी आवश्यकता होती है और इसे हरियाणा प्रदेश का कोई भी नागरिक चाहे वह शहरी क्षेत्र में निवास करता हो या ग्रामीण क्षेत्र में बनवा सकता है।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग | Use Of Hariyana Birth Certificate
अगर आप Hariyana Janam Praman Patra को बनवाना चाहते हैं। तो आपको इसके उपयोगों के बारे में भी जानकारी का होना आवश्यक है। जो कि निम्न प्रकार है –
- ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैनकार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों को बनवाने में किसी आवश्यकता होती है।
- जन्म प्रमाण पत्र में व्यक्ति की जन्मतिथि लिखित रूप में दर्ज होती है। इसलिए स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश कराने के लिए इसकी आवश्कयता होती है।
- इसका उपयोग आप अपनी पहचान के प्रूफ के तौर पर कहीं भी कर सकते है।
- आयु प्रमाण पत्र को बनवाने में इसकी आवश्यकता होती है।
- Birth Certificate के माध्यम से आप राशन कार्ड, वोटर लिस्ट आदि में अपने नाम को जुड़वा सकते है और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने में भी इसका उपयोग कर सकते है।
- आज लगभग सभी सरकारी नौकरियों में आयु सीमा को निश्चित कर दिया गया है। इसी किसी भी नौकरी को प्राप्त करने या आवेदन करने में जन्म प्रमाण पत्र एक अहम भूमिका निभाता है।
- सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है।
अगर कोई भी व्यक्ति हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदन कर रहा है। उसके पास कुछ पात्रताओं का होना भी आवश्यक है। तभी विभाग द्वारा उसका आवेदन स्वीकार किया जायेगा। जो कि निम्न है –
- आवेदक का परिवार स्थायी रूप से हरियाणा प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- व्यक्ति के पस जन्म तिथि, समय और समय का शपथ पत्र उपलब्ध होना चाहिए।
- इन सब के अलावा माता – पिता के वैवाहिक प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज
इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आपको प्रूफ के तौर पर कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो कि निम्न है –
- माता – पिता का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
अगर आप HR Birth Certificate को बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो बहुत आसानी से PDF Form को डाउनलोड करके कर सकते है। जिसके लिए आप नीचे बताये गये तरीके को फॉलो कर सकते है। जो कि कुछ इस प्रकार है –
- इसके लिये आपको सबसे पहले ई – दिशा/ ई – डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का Home Page खुल जायेगा। जहाँ आपको “Download Form & Instructions” का ऑप्शन दिखाई देगा। जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
- क्लिक कर देने के बाद आपको अगले पेज पर Birth Certificate का विकल्प दिखाई देगा। जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेंट में खुल जायेगा।
- जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है।
Download Birth Certificate Application Form
- जिसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है और पत्र में पूछी गयी सभी जानकारीयों को सही प्रकार भर लेना है।
- और फिर जरूरी दस्तावेजों की फ़ोटो कॉपी को पत्र के साथ संलग्न कर देना है।
- जिसके बाद तैयार फॉर्म को लेजाकर विभाग से सम्बंधित कार्यालय में जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप इसको बनवाने के लिए सफ़लतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।
Birth Certificate Related FAQ
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र क्या है?
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला दस्तावेज है।जिसमें जन्म स्थान, जन्म तिथि, समय आदि से सम्बंधित जानकारी दर्ज होती है।
क्या कोई भी हरियाणा निवासी जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकता है?
जी हां! कोई भी नागरिक जो हरियाणा प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करता है। वह इसको बनवा सकता है।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए हमे किसी शुल्क का भुगतान करना होगा?
जी नहीं! अगर आप शिशु के जन्म होने के बाद 21 दिन के अंदर – अंदर इसे बनवाने के लिए आवेदन करते है। तो आपको किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन लेकिन 21 दिन के बाद इसे बनवाने के लिए आवेदन करते है। तो आपको बिलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा।
निष्कर्ष –
आज हमने आपको Hariyana Janam Praman Patra In Hindi से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारीयों को साझा किया। उम्मीद करते है कि ये लेख आपकी बेहतर जानकारी में सहायक रहा होगा। इसके अलावा अगर आप इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है। तल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है।