Hariyana Viklang Scheme 2024 :- देश की सभी राज्य सरकार अपने – अपने प्रदेश के विकलांग नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विकलांग पेंशन योजना का संचालन कर रही हैं। हरियाणा प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार उन नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं जिस कारण है अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है।
हरियाणा प्रदेश अपने राज्य के नागरिकों के लिए अनेक अनेक तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के नागरिकों के लिए दिया जा रहा है। जैसे कि यह प्रदेश में दिव्यांग नागरिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए Hariyana Viklang Scheme 2024 को शुरू कर दिया हैं। जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार अपने राज्य के 60% दिव्यांग नागरिकों के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके।
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को प्राप्त करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। दिव्यांग नागरिक इस योजना का लाभ कैसे ले सकते है इसलिए आज हम आपको Viklang Pension Scheme Apply Form करने और Apply करने के लिए जरूरी दस्तावेज आदि की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या हैं? | What is Hariyana Viklang pension Yojana
हरियाणा विकलांग योजना को प्रदेश के दिव्यांग नागरिको के लिए शुरू की हैं। इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिको के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अभी कुछ समय पहले Viklang Pension Scheme को सरकार ने राज्य के बन्द कर दिया था जिस कारण इस योजना का लाभ लेने से दिव्यांग बंचित थे। परंतु अब दोबारा प्रदेश सरकार ने इस योजना कि शुरुआत कर दी है।
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के 60% से अधिक विकलांग नागरिकों को पात्र बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से ₹1800 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | प्रदेश के विकलांग के पास |
लाभ | वित्तीय सहायता |
आवेदन फॉर्म | यहाँ क्लीक करें |
हरियाणा राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक हरियाणा Hariyana Viklang Scheme 2024 के अंतर्गत आवेदन करके लाभ लेना चाहते हैं तो वह इस योजना के आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म कहां से प्राप्त करें? तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें? इसके बाद आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज| Required Documents for Hariyana Viklang Scheme 2024
हरियाणा राज्य में निवास करने वाले जो भी विकलांग नागरिक हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा, आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है जो निम्न प्रकार से नीचे दिए गए हैं-
- आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रता | Eligibility for Hariyana Viklang Scheme 2024
इस योजना का लाभ सिर्फ जरूरत मंदो को ही मिले इसलिए सरकार ने कुछ पात्रता निर्धारित की है इन पात्रताओं को पूरा करने वाले नागरिकों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस लाभकारी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत 60% से 100% तक विकलांग नागरिक आवेदन करके लाभ ले सकते हैं।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ शारीरिक ही नही बल्कि मानसिक रूप से विकलांग लोग लाभ ले सकते हैं।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ ले सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ किसे प्रदान नहीं किया जाएगा?
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उन नागरिकों को प्रदान नहीं किया जो ब्रदर पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं।
- इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी प्रदान नहीं किया जाएगा जो महिलाएं विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं।
- जिन विकलांग नागरिकों के पास तीन पहिया या चार पहिया बहाने उन नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- हरियाणा सरकार इस योजना का लाभ उन विकलांग नागरिकों को भी प्रदान नहीं करेगी जो विकलांग नागरिक किसी सरकारी पद पर कार्यरत हो।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना पीडीएफ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें? Hariyana Viklang Scheme 2024 Pdf form Download
हरियाणा राज्य में निवास करने वाले जो भी गरीब विकलांग नागरिक आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
Hariyana Viklang pension Yojana PDF Form
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें? | How to Apply Hariyana Viklang Scheme 2024
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के जो भी नागरिक आवेदन करके लाभ लेना चाहते हैं तो वह हमारे द्वारा बताए गए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो निम्न प्रकार के नीचे दिए गए हैं-
- विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको इस योजना से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता होगी।
- जिसमें आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट से या हमारे द्वारा दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंटआउट निकल लेना है और इसमे पूछी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज को आवेदन पत्र के साथ संग्लन करके सम्बन्धित विभाग में जमा कर देना है।
- अब संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच करने के कुछ दिनों पश्चात आपको सूचित किया जाएगा कि आपको विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा या नहीं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा राज्य में निवास करने वाले विकलांग नागरिक को के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
हरियाणा राज्य के जो भी विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे उन नागरिकों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह ₹1800 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का पात्र किसे बनाया गया?
हरियाणा राज्य में निवास करने वाले 60% से लेकर 100% तक के शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को इस योजना का पात्र बनाया गया है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
अगर आप हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करके आवेदन करना होगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश हरियाणा राज्य के विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है।
निष्कर्ष
आशा करते हैं कि आपको आज के हमारे इस आर्टिकल में बताई गई जानकारी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना पीडीएफ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें अच्छी लगी होगी और अब आप समझ चुके होंगे कि आप किस प्रकार से हरियाणा राज्य में आयोजित की गई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ ले सकते हैं