Haryana Pashudhan Bima Yojana Apply 2021:– हमारे देश मे बहुत से लोग है जो पशुपालन करते है। इन नागरिको का पूरा का पूरा जीवन पशु पालन पर निर्भर करता हैम ऐसे में अगर पशुओं की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो पशु पालन करने वाले व्यक्ति को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जिसकी वजह से पशु पालन करने वाले लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 को शुरू किया है।
जिसके अंतर्गत पशु पालन करने वाले नागरिकों के पशु के लिए बीमा कवर र प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत गाय,भैंस, बकरी,सूअर, भेड़,ऊंट, बैल आदि का पशु पालन करने वाले नागरिकों के लिए पशु की मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जो भी नागरिक हरियाणा राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई Haryana Pashudhan Bima Yojana online Apply करने के लिए इस योजना से संबंधित सभी जरूरी जानकारी जैसे पात्रता दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्हें इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 क्या है? | What is Haryana Pashudhan Bima Yojana Apply
पशु पालन करने वाले नागरिको की आय पूरी तरह से पशुओं पर निर्भर करती है। क्योंकि वह अपने पशुओं का दूध गोबर आदि को बेचकर आय अर्जित करते हैं। लेकिन जब इन नागरिकों के पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो पशु पालन करने वाले नागरिकों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जिस के निवारण हेतु हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में पशुपालन करने वाले नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया है।
जिसके माध्यम से सरकार पशुओं को 3 साल का बीमा कवर प्रदान कर रही है जिसके लिए लाभार्थी को 25 से 100 रुपये का प्रीमियम एक बार भरना होगा। यदि इन 3 वर्ष के अंदर किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार पशु के मालिक को मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी। अब राज्य के नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके पशु की मृत्यु होने पर सरकार से मुआवजा राशि प्राप्त कर पाएंगे।
इस योजना के माध्यम से पशु पालन करने वाले लोगों की होने वाली वित्तीय हानि को रोकने में मदद मिलेगी। जिन नागरिकों को Haryana Pashudhan Bima Yojana के बारे में और अधिक जानना है वह हमारे सर अंत तक बने रहें।
योजना का नाम | हरियाणा पशुधन बीमा योजना |
लाभ | पशुओं को बीमा कवर |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
आवेदन फॉर्म | |
वेबसाइट | http://pashudhanharyana.gov.in/ |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा पशु पालन करने वाले नागरिकों के लिए यह शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। जिसका मुख्य उद्देश्य पशुओं को बीमा कवर प्रदान करके लोगों को होने वाले वित्तीय हानि से बचाना है।
इस योजना के माध्यम से नागरिक अपने पशुओं का बीमा कराने के पश्चात पशु की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी से मुआवजा प्राप्त कर पाएंगे जिससे पशुपालकों को अधिक नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना मुआवजा राशि
पशु का नाम | मुआवजा की राशि |
भैंस | 88000 रुपये |
बैल | 88000 रुपये |
गाय | 88000 रुपये |
बकरी | 5000 रुपये |
ऊंट | 88000 रुपये |
सूअर | 5000 रुपये |
भेड़ | 5000रुपये |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए मांगी गई महत्वपूर्ण पात्रता | Eligibility for Haryana Pashudhan Bima Yojana
हरियाणा राज्य में निवास करने वाले जो नागरिक हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 के अंतर्गत अपना पंजीकरण करना चाहते हैं उन्हें पहले सरकार द्वारा इस योजना के लिए बनाई गई पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा जिनके बारे में नीचे बताया गया है।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला पशुपालक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत केवल वह नागरिक आवेदन कर सकते हैं जो गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी और सुअर का पालन कर रहे है।
- यदि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो वह इस योजना का लाभ मुफ्त में उठा सकता है।
- आवेदन करने वाले आवेदन कर्ता के पास कम से कम चार से पांच पशुओं का होना अनिवार्य है।
पशुधन बीमा योजना के लिए महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स | Required Documents for Haryana Pashudhan Bima Yojana
अगर आप पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा जैसे-
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक आदि
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Apply online Haryana Pashudhan Bima Yojana
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करके अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले हरियाणा पशुधन बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा आप http://pashudhanharyana.gov.in/यहां क्लिक करके हरियाणा पशुधन बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको Haryana Pashudhan Bima Yojana का एक लिंक मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजिए।
- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डाउनलोड आवेदन पत्र का ऑप्शन दिखाई देगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप को आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है।
- इसके बाद आपको डाउनलोड किए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
- एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात आपको इसमें कुछ जानकारी दिखाई देंगे जिन्हें आपको सही से ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- फिर आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हरियाणा पशुधन बीमा योजना आवेदन पत्र के साथ अटैच करने होंगे।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को ले जाकर योजना से संबंधित विभाग या विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप निम्न चरणों का पालन करके आसानी से Haryana Pashudhan Bima Yojana 2024 के अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर (FAQ)
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
इस योजना के माध्यम से राज्य के उन नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो अपना जीवन यापन करने के लिए पशु पालन करते हैं।
इस योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा कराने के लिए कितने प्रीमियम का भुगतान करना होगा?
हरियाणा राज्य में आयोजित की गई पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा कराने के लिए लाभार्थी को केवल एक बार ₹25 से लेकर ₹100 तक का प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितने वर्ष के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा?
इस योजना के अंतर्गत सरकार पशु पालन करने वाले नागरिकों के पशुओं को 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान कर रही है।
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पशुपालन करने वाले नागरिक को के पशु पर बीमा कवर प्रदान करना है ताकि यदि किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है तो नागरिकों को अधिक नुकसान उठाना ना पड़े।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
जो भी पशु पालन करने वाले नागरिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह हमारे द्वारा ऊपर बताए गए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।
निष्कर्ष
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 हरियाणा राज्य में पशु पालन करने वाले नागरिकों के लिए आयोजित की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसके माध्यम से पशु पालन करने वाले नागरिक अपने जानवरों का बीमा करा सकते हैं और उनकी मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कंपनी के द्वारा मुआवजे के रूप में धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।
आपको हमारा आज का यह आर्टिकल कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं इसके अतिरिक्त यदि आप Haryana Pashudhan Bima Yojana से संबंधित कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।