|| हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 क्या है? | Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 Kya Hai in Hindi | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य | Objective of Haryana Paternity Benefit Scheme | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता मापदंड | Elegibility Criteria for Haryana Pitritva Labh Yojana | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How To Apply for Haryana Pitritva Labh Yojana ||
वर्तमान समय में असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के उत्थान के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं इस पोस्ट में हम आपके लिए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना के संबंध में जानकारी देकर उपस्थित हुए है, जिसका नाम Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 हैं।
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के माता-पिता बनने पर उन्हें ₹21000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी ताकि श्रमिक वर्ग के अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने न पड़े. लेकिन हरियाणा राज्य में निवास करने वाले बहुत से असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 क्या है? और इसका लाभ कैसे मिलेगा? के संबंध में जानकारी नहीं है।
इसी समस्या को देखते हुए आज इस आर्टिकल में हम विस्तार पूर्वक इस योजना की पात्रता, दस्तावेज और Haryana Paternity Benefit Scheme 2024 apply कैसे करें? आदि के बारे में बताएंगे। अगर आप भी पितृत्व लाभ योजना हरियाणा 2024 से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपको अंत तक इस पोस्ट को पूरा पढ़ना होगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 क्या है? | Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 Kya Hai in Hindi
जब भी किसी असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के परिवार में किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो गरीबी के कारण श्रमिक वर्ग के लोगों को अपने बच्चो का पालन पोषण और उनकी माता हेतु पौष्टिक आहार प्रदान करने में काफी दिक्कत होती है। ऐसे श्रमिकों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने Pitritva Labh Yojana 2024 को शुरू किया है।
इस योजना के द्वारा प्रदेश सरकार श्रमिकों के नवजात बच्चे हेतु पालन पोषण और उनकी माता हेतु पौष्टिक आहार प्रदान करने हेतु 21 हजार रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा केवल असंगठित वर्ग के तहत पंजीकृत श्रमिकों को ही Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा जिसके लिए इच्छुक श्रमिकों को इसकी अधिकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
अगर आप Haryana Paternity Benefit Scheme 2024 apply कैसे करें? के बारे में जानना चाहते है तो आप इस पोस्ट का ध्यान से अवलोकन करे। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ इस आर्टिकल में बने रहिए।
योजना का नाम | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 |
राज्य का नाम | हरियाणा |
साल | 2024 |
लाभार्थी | हरियाणा के पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के नवजात बच्चे हेतु पालन पोषण और उनकी माता हेतु पौष्टिक आहार प्रदान करना |
वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य | Objective of Haryana Paternity Benefit Scheme
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा श्रमिकों की पत्नी और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतर खानपान हेतु वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2020 की शुरुआत की गई है इस योजना के माध्यम से गरीब श्रमिको के बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य एवं खानपान के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा ₹21000 की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी।
ताकि जो श्रमिक आर्थिक गरीबी के कारण अपनी पत्नी और बच्चे को उचित पोषण नहीं दे पाते हैं वह इस योजना के माध्यम से उन्हें खानपान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकें। Haryana Paternity Benefit Scheme 2024 हरियाणा राज्य में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में काफी अहम साबित होगी।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण
जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसे प्रदेश सरकार के द्वारा ₹21000 की धनराशि आर्थिक मदद के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा यह धनराशि लाभार्थी श्रमिक को दो किस्तों में दी जाएगी, जिसमें से पहली किस्त लाभार्थी श्रमिक को बच्चे की देखभाल के लिए उसके जन्म से पहले और दूसरी किस्त 15 हजार रुपए बच्चे के जन्म के बाद जन्म देने वाली महिला के उचित खान-पान और पौष्टिक आहार को सुनिश्चित कराने के लिए दिए जाएंगे।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लाभ | Benefits of Haryana Paternity Benefit Scheme 2024 in Hindi
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 के माध्यम से प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थियों को कौन-कौन से लाभ मिलेंगे इसके संबंध में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे बताए गए बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए।
- Haryana Paternity Benefit Scheme के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों एवं पत्नी को उचित पोषण प्रदान करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा सरकार इस योजना के लिए पात्र लाभार्थी को बच्चे के जन्म लेने पर ₹21000 की सहायता राशि प्रदान करेगी
- जोकि लाभार्थी व्यक्ति कोदो आसान किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें से पहले किस्त बच्चे के जन्म लेने से पहले और दूसरी किस्त बच्चे के जन्म लेने के बाद मां को उचित पोषण प्रदान करने के लिए दी जाएगी।
- असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों को अब अपने बच्चों एवं पत्नी को उचित पोषण प्रदान करने में किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना होगा।
- Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी देखने को मिलेगी।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता मापदंड | Elegibility Criteria for Haryana Pitritva Labh Yojana
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य के केवल पात्र नागरिकों के लिए ही हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा यदि आप जानना चाहते हैं कि आप Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 के लिए पात्र हैं अथवा नहीं तो आप नीचे बताई गई लिस्ट में अपनी योग्यताओं की जांच कर सकते हैं यह लिस्ट कुछ इस प्रकार से नीचे उपलब्ध है –
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक का हरियाणा का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक का असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के रूप में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- इसके साथ ही आवेदन करने वाले श्रमिक के पास हरियाणा श्रमिक कार्ड होना जरूरी है
- केवल श्रमिकों की पत्नी के गर्भावस्था की स्थिति में है इस योजना के तहत उम्मीदवार को लाभ दिया जाएगा।
- प्रदेश सरकार के द्वारा केवल 2 बच्चों के जन्म पर ही श्रमिक को लाभ मिलेगा तीसरे बच्चे के जन्म लेने पर इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि लाभार्थी पहले से ही किसी इसी प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे Haryana Pitritva Labh Yojana का योग्य नहीं माना जाएगा।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी इसलिए उम्मीदवार के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार को बच्चे के जन्म लेने के 1 वर्ष के अंदर की इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा अन्यथा उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents Required for Haryana Pitritva Labh Yojana in Hindi
हरियाणा राज्य के असंगठित क्षेत्र के जो भी इच्छुक नागरिक यानी श्रमिक हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस महत्वपूर्ण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 के तहत आवेदन करने के दौरान आपको निम्न दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा, जो इस प्रकार से है-
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर आदि।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How To Apply for Haryana Pitritva Labh Yojana
जो भी इच्छुक श्रमिक हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने आसान भाषा में नीचे हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? की पूरी प्रक्रिया के संबंध में स्टेप बाय स्टेप बताया है. आपने ब्लैक लिस्ट स्टेप्स को फॉलो कर के बिना किसी समस्या के Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे जो कुछ इस प्रकार से नीचे उपलब्ध है, जैसे-
- Haryana Pitritva Labh Yojana के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाना होगा।
- आपकी स्क्रीन पर सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट का मुख्य पेज ओपन हो जाएगा यहां आपको New user? Register here का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें पूछी के सभी जानकारी दर्ज करके आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आपको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP प्राप्त होगा।
- इस ओटीपी को निर्धारित बॉक्स में दर्ज करके आपको नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इतना करने के उपरांत आपको सरल पोर्टल के मुख्य पेज पर वापस आकर अपना Account लॉगइन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आपको Apply for Services के सेक्शन में View All Available Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजना और सेवा की लिस्ट ओपन हो जाएगी।
- इस लिस्ट में आपको पितृत्व लाभ योजना के लिए दिए गए Paternity Benefit Scheme for male registered worker of HBOCWW Board के लिंक को खोज कर उस पर क्लिक कर देना है
- अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा यहां आपको अपने आधार संख्या को दर्ज करके ओटीपी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- जैसे ही आप ओटीपी वेरीफिकेशन को पूरा करेंगे आपकी स्क्रीन पर Paternity Benefit Scheme का Application Form ओपन हो जाएगा।
- इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरने है और फिर सभी आवश्यक दस्तावेजों को ध्यान से अपलोड करना है।
- इस प्रकारहरियाणा पितृत्व लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी.
- यदि आपका आवेदन काम स्वीकार किया जाता है तो आपके बैंक खाते में इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि भेज दी जाएगी।
Haryana Pitritva Labh Yojana Related FAQs
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना क्या है?
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है इस योजना के द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के बच्चों को बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ किसे मिलेगा?
हरियाणा प्रशासन के द्वारा शुरू की गई हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के लिए लाभ मिलेगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को किसने शुरू किया है?
हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा पितृत्व लाभ योजना हरियाणा 2030 का शुभारंभ किया है।
पितृत्व लाभ योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसे बनाया गया है?
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से हरियाणा राज्य के असंगठित क्षेत्र पंजीकृत श्रमिकों के शिशु एवं पत्नी को लाभ लेने के लिए पात्र बनाया गया है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
पितृत्व लाभ योजना के तहत लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने की वेबसाइट क्या है?
यदि आप पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
निष्कर्ष
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा असंगठित निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण हेतु शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस लेख में हमने हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 क्या है? | Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 Kya Hai in Hindi इसके संबंध में हर एक जानकारी आपके साथ साझा कर दी है.
अगर आपने हमारा यह आर्टिकल ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा कि पितृत्व लाभ योजना हरियाणा क्या है और आप किस प्रकार से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी वेबसाइट के इसलिए अपने बताइए हर एक जानकारी पसंद आई होगी अगर आपके लिए यह आर्टिकल अच्छा लगा हो तो कृपया करके अपने सभी जान पहचान के लोगों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें.