हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।Haryana Viklang Pension Yojana 2024 In Hindi

Haryana Viklang Pension Yojana 2024 In Hindi:- नमस्कार दोस्तों जैसा की आप जानते है, कि हमारे देश की हर राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिको के लिए कई योजनाये चलाती रहती है। आज हम आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बतायेगे जो योजना हरियाणा राज्य के नागरिको के लिए चलाई जा रही है। अगर आप हरियाणा राज्य के नागरिक है, तो आपको ये जानकर बहुत बहुत ख़ुशी होगी। कि हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के नागरिको के लिए एक योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत राज्य के सभी बिकलांग नागरिको को सरकार की तरफ से हर माह पेंशन दी जाएगी।जैसा कि आपको पता होगा कि बिकलांग व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। इस लिए सरकार ने ऐसे लोगो की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है।Haryana Viklang Pension Yojana 2024 In Hindiइस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की है। इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा राज्य के मूल निवासी नागरिको को ही दिया जायेगा। क्योंकि राज्य में ऐसे बहुत से नागरिक होते है जिनको अपनी बिक्लंगता की वजह से बहुत सी परेशानी उठानी पडती है।और ऐसे लोगो को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलना बहुत ही अच्छी बात है। जिससे ऐसे लोगो को किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नही रहना होगा। इस योजना के अंतर्गत हर बिकलांग जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे जरूरत मंद लोगो को सरकार की तरफ से 1800 रुपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत ऐसे सभी लोगो को बित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो शारीरिक रूप से बिकलांग है, या फिर मानसिक रूप से बहिष्कृत होते है या फिर ऐसे लोग जिनको 70% से कम सुनाई देता है। ऐसे सभी लोगो को हरियाणा राज्य की तरफ से हर माह 1800 रुपये की आर्थिक मदद पेंशन के रूप में दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए बिकलांग व्यक्ति को आवेदन करना होगा। और उसके बाद ही उस बिकलांग व्यक्ति को सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक मदद मिल सकती है। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है। तो आवेदन करने के लिए सभी जरुरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी। कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े। इस आर्टिकल में आपको इस योजना के लिए जरुरी कागजात और सभी पात्रता सम्बन्धी समस्त जानकारी दी जाएगी।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी पत्रता-

अगर आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे है। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार द्वारा इस योजना के लिए कुछ नियम बनाये गए है। जिससे इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगो को ही मिले। इस योजना के लिए तय किय गये मापदंड इस प्रकार है।

  • इस योजना के लिए आवेदन करने वाला बिकलांग व्यक्ति हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए बिकलांग व्यक्ति की बिक्लंगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ उस बिकलांग व्यक्ति को दिया जायेगा। जिसके पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया हुआ बिक्लानता प्रमाण पत्र होगा।
  • बिकलांग व्यक्ति को किसी और योजना का लाभ न मिल रहा हो।
  • अगर बिकलांग व्यक्ति के पास कोई मोटर साइकिल या फिर कार जैसा कोई भी बहन है तो उसको इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा।
  • इस योजना कालाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष के कम नही होनी चाहिए। और उसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज-

जैसा की आप जानते है, कि जब भी सरकार द्वारा कोई नई योजना चलाई जाती है। तो उसके लिए कुछ डाक्यूमेंट्स को अनिवार्य कर दिया जाता है। जिससे उस योजना का लाभ सिर्फ पात्र नागरिक ही ले पाए। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए भी कुछ दस्तावेजो को अनिवार्य किया है। अगर आपके पास सरकार द्वारा तय किये गये कागजात में से कोई भी डॉक्यूमेंट नही है। तो आप इस योजना का लाभ नही उठा सकते है। इस योजना के लिए जरुरी दस्तावेज की सूची निचे दी गयी है। कृपया आवेदन करने से पहले इस सूची से अपने सभी डाक्यूमेंट्स को मिला ले जिससे आपको बाद में कोई परेशानी का समना न करना पड़े।

  • इस योजना का लाभ सिर्फ उस व्यक्ति को दिया जायेगा जो शारीरिक रूप या फिर मानसिक रूप से विकलांग होगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए है।
  • आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र जिससे ये साबित हो सके की आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी है।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास किसी जिला स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र से मिला हुआ बिकलान्गता का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास हरियाणा राज्य का बोनाफाइड लेटर होना भी जरुरी है।
  • आवेदक के पास उसका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
  • आवेदक का बैंक खाते की सभी जानकरी जैसे खाता नंबर, IFSC कोड और खाते में उसका नाम क्या है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें-

अगर आप भी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है। और आपको नही पता की आवेदन कैसे करे तो निचे दिए गये सभी स्टेप्स को फॉलो करे। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने की पूरी प्रोसेस दी जा रही है। कि आप किस तरह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

Step1. इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए सबसे पहले बिकलांग व्यक्ति को इस वेबसाइटhttp://socialjusticehry।gov।inपर विजिट करना होगा।

Haryana Viklang Pension Yojana 2024 Step2. इस वेबसाइट से आप हरियाणा बिकलांग पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड करन होगा।

Step3. इस बाद आपको उस फॉर्म को उसमे पूछी जाने वाली सभी जानकारी को भरना होगा और उसमे लगने वाले सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी भी लगनी होगी।

Step4. अब आप इस फॉर्म को जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जाकर वहां आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा। और आपको अपने सभी ओरिजनल डाक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होगे जिससे जिला समाज कल्याण अधिकारी उन डाक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सके।

Step5. इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी उस आवेदन की जाँच करेगा जैसे की आवेदन करने वाला व्यक्ति पात्र है। या नही, जाँच के बाद उस फॉर्म को आगे की कार्य वाई के लिए अग्रेषित कर देगा।
Step6. फॉर्म की सभी जानकारी जांचने के बाद आपको अपनी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

दोस्तो तो यह थी.आज की हमारी पोस्ट में आप से उम्मीद करता हूँ। आपको हमारी पोस्ट हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।Haryana Viklang Pension Yojana 2024 In Hindi की पोस्ट की पूरी जानकारी समझ मे आ गई होगी। अगर कोई भी प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछ सकते है। हमारी टीम आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। और अपने रिश्तेदारों को यह जानकारी ज़रूर शेयर कारें ताकि आपके रिस्तेदारो भी इस हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।Haryana Viklang Pension Yojana 2024 In Hindi का लाभ ले सके ।। धन्यवाद।।

राधा वैश्य

राधा वैश्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं हैं, और लोगों के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी साक्षा करने में रूचि रखतीं हैं। इनके 500 से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

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