Himachal Pradesh Mother Teresa Helpless Matra Sambal Yojana :- हिमाचल प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिको के लिए कई योजनायें चला रही है जिससे राज्य के नागरिको को कई तरह के लाभ प्रदान किये जा सके। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम “हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना” है। अपने इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको हिमाचल प्रदेश सरकार की एक नई योजना पीडीऍफ़ फॉर्म के बारे में जानकारी देगे।
इस योजना का लाभ राज्य उन महिलाओं को दिया जायेगा जिनके पति बाहर किसी जगह काम करते है और दो साल से घर वापस नही आये है। इस तरह की इस समस्या को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला किया है। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पीडीऍफ़ फॉर्म के तहत राज्य की महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। अगर आप हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पीडीऍफ़ फॉर्म के बारे में जानकारी लेना चाहते है तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना क्या हैं? | Himachal Pradesh Mother Teresa Helpless Matra Sambal Yojana
Mother Teresa Helpless Matra Sambal Yojana की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की उन महिलाओं के हालात को देखते हुए की ही जिनके पति दो साल से घर नही आये है और ना ही उनसे बात हुई है। ऐसे में उन महिलाओं की मदद करने के लिए राज्य सरकार ने यह क्रन्तिकारी फैसला लिया है और “मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना” के नाम से इस योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी पात्र महिलाओ को 6000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी और अगर राज्य की कोई महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो उसको इस योजना में आवेदन करना होगा तभी उसको इस योजना का लाभ दिया जायेगा। हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पीडीऍफ़ फॉर्म में आवेदन करने वाली महिलाओं के पास कुछ जरुरी कागजात होने भी अनिवार्य है।
योजना का नाम | मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
लाभ | वित्तीय आर्थिक सहायता |
वेबसाइट | https://himachal.nic.in |
आवेदन फॉर्म | यहां क्लिक करें |
Objective Of Himachal Pradesh Mother Teresa Helpless Matra Sambal Yojana
जब किसी महिला के पति की किसी कारण मृत्यु हो जाती हैं। या फिर किसी कारण किसी महिला का पति उसे छोड़ देता है तो उसका जीवन काफी कठिनाइयों से गुजरने लगता है। क्योकि पति के न होने के कारण महिलाओं को जरूरी चीजों की आवश्यकताओ को पूरा करना मुश्किल हो जाता हैं। इसलिए हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना की शुरुआत की है। ताकि महिलाएं इए योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करके जरूरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
Eligibility for Himachal Pradesh Mother Teresa Helpless Matra Sambal Yojana PDF Form
अगर राज्य की कोई महिला इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो उसको इस योजना का लाभ तभी दिया जायेगा जब वह इस योजना के लिए पात्र होगी। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पीडीऍफ़ फॉर्म के लिए सभी जरुरी पात्रता की सूची नीचे दी जा रही है।
- हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में आवेदन करने वाली आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश राज्य की मूल नागरिक होनी जरुरी है।
- इस योजना का लाभ राज्य की उन महिलाओ को भी दिया जायेगा जिनके पति की मृत्यु हो गयी है।
- यदि किसी महिला का पति पिछले दो साल से लापता है और उसने पुलिस थाने में अपने पति के न मिलने की रिपोर्ट दर्ज कराई हो, तो वह महिला भी इस योजना में आवेदन कर सकती है।
- मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में वो महिलाएं भी आवेदन कर सकती है जिनका अपने पति के साथ तलाक हो गया है।
- अगर किसी आवेदक महिला के बच्चों की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है तो उस महिला को इस मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पीडीऍफ़ फॉर्म का लाभ नही दिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ राज्य की उन महिलाओ को दिया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 35000रु से ज्यादा ना हो।
हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पीडीऍफ़ फॉर्म के लिए जरुरी दस्तावेज
अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना में अपना आवेदन करना चाहती है तो आपके पास कुछ जरुरी कागजात होने भी अनिवार्य है, इसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना के लिए सभी जरुरी कागजात की सूची नीचे दी जा रही है।
- हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पीडीऍफ़ फॉर्म में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला के पास उसका हिमाचल प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी जरुरी है।
- अगर आवेदन करने वाली महिला के बच्चे है तो उस महिला को अपने सभी बच्चो की आयु का प्रमाण पत्र भी आवेदन फॉर्म के साथ सलग्न करना होगा।
- अगर महिला के पति की म्रत्यु हो गयी है तो उसके पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और यदि महिला तलाकशुदा है तो उसको अपने तलाक के कागजात की फोटोकॉपी भी इस आवेदन फॉर्म के साथ सलग्न करनी होगी।
- इस मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में आवेदन करने वाली महिला के पास उसका आधार कार्ड होना भी जरुरी है।
- आवेदक महिला के पास उसका आयु प्रमाण पत्र होना भी जरुरी है।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद सीधे आवेदक के बैंक खाते में आएगी इसलिए आवेदक महिला के बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी भी होनी जरुरी है।
हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पीडीऍफ़ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें? | How to Download Himachal Pradesh Mother Teresa Helpless Matra Sambal Yojana PDF Form
अगर आप इस मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में आवेदन करने के लिए इस योजना का पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड करना चाहते है तो आप नीचे दिए जा रहे सभी निर्देशों को पढ़ कर पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
- हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास इस योजना से जुड़ा पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड करना प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए डाउनलोड लिंक से क्लिक करके इस आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना हैं।
Download Himachal Pradesh Mother Teresa Helpless Matra Sambal Yojana PDF Form
- जैसे ही आप इस दिए गये लिंक पर क्लिक करेगे, आपके सिस्टम पर हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना का पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड हो जायेगा।
- अब इसका प्रिंट करा लेना हैं। प्रिंट कराने के बाद इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी और ज़रूरी दस्तावेज़ो को फॉर्म के साथ सँगलन कर देना हैं।
- फॉर्म कम्पलीट करने करने के बाद इस आवेदन फॉर्म को
- महिला बाल कल्याण विभाग जमा कर देना हैं।
हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना सम्बंधित प्रश्न उत्तर
हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना क्या है?
यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी एक योजना है जिसके तहत राज्य की उन महिलाओ को आर्थिक मदद दी जाएगी जिनके पति पिछले दो साल से लापता है या फिर उनकी मृत्यु हो गयी है।
हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पीडीऍफ़ फॉर्म का लाभ किसको दिया जायेगा?
इस योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश की पात्र महिलाओं को ही दिया जायेगा।
हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत कितनी आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी?
इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य की महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना का फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?
अगर आप इस योजना का पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड करना चाहते है तो आप ऊपर वेबसाइट में दिए गये लिंक पर क्लिक करके इस योजना का पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
निष्कर्ष
आज हमने आपके लिए इस आर्टिकल में हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पीडीऍफ़ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें? |Himachal Pradesh Mother Teresa Helpless Matra Sambal Yojana PDF Form और इसकी आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस आर्टिकल में दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करके योजना में अपना आवेदन कर चुके होंगे