हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना आवेदन कैसे करें? | HP Viklang Vivah Anudan Yojana PDF Form

जब किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग किसी प्राकृतिक आपदा या किसी दुर्घटना में अपंग हो जाता है। तो उसका जीवन अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा काफी मुश्किल हो जाता है। विकलांग व्यक्तियों का भी जीवन यापन अन्य व्यक्तियों की तरह व्यतीत हो सके। इसके लिए सरकार कई प्रकार की योजना चलाती रहती है। जैसे कि अब हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेश में विकलांग अल्पसंख्यक जाति के लोगों के लिए विवाह से जुड़ी एक योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना रखा गया है।

Himachal Pradesh Viklang Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ से राज्य एससी, एसटी, ओबीसी जाति के ऐसे नागरिको के लिए विवाह करने के लिए विवाह अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जो अपने किसी शरीर के अंग से विकलांग हैं। हरियाणा में निवास करने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इस योजना में अपना आवेदन करना होगा। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

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हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान क्या हैं? | What is Himachal Pradesh disabled marriage grant

हिमाचल प्रदेश योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से राज्य के विकलांग लोगों के लिए शादी अनुदान के रूप में 15000 से 20000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति अपने किसी शरीर से अपंग हो जाता है तो वह अपनी कमजोरी के कारण अपनी जरूरतो को पूरा नही कर पाता है। और वह खुद को दूसरे लोगो के अपेक्षा नीचा समझने लगता हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश नागरिकों को इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने HP Disabled Marrige Grant Scheme की शुरुआत की हैं।

Himachal Pradesh Viklang Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग की मदद से विकलांग लड़की को 20 हज़ार रुपए और विकलांग लड़को के लिए 15 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता विवाह अनुदान के रूप में दी जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना आवेदन कैसे करें? | HP Viklang Vivah Anudan Yojana PDF Form
योजना का नाम विकलांग विवाह अनुदान योजना
राज्य हिमाचल प्रदेश
विभाग समाज कल्याण विभाग
उद्देश्य वित्तीय सहायता
वेबसाइट https://himachal.nic.in/en-IN/
डाउनलोड आवेदन फॉर्म यहाँ क्लिक करें

Objective Of Himachal Pradesh Viklang Vivah Anudan Yojana

हरियाणा राज्य में निवास करने वाले विकलांग नागरिकों का सामान्य लोगों की तरह जीवन यापन हो सके। इसलिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विकलांग लड़का लड़की को विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि वह अन्य लोगों की तरह अपना सामान्य जीवन यापन कर सके। इस योजना को शुरू करने का सरकार का यही मुख्य उद्देश्य हैं।

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना के लिए जरूरी पात्रता | Eligibility for Himachal Pradesh Disabled Wedding Grant Scheme

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए जब आप इसके आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो उस पीडीएफ फॉर्म में आपको कुछ जरूरी पात्रताओं को भरना होगा जिसके बारे में आप नीचे जान सकते हैं –

  • आवेदनकर्ता लाभार्थी हिमाचल प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति 40% विकलांग होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता व्यक्ति के पास उसका विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • जो व्यक्ति विकलांग योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहता है। उसके पास उसका विवाह प्रमाण पत्र भी जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज | Document required to apply in Himachal Pradesh disabled marriage grant scheme

HP Disabled Marrige Grant Scheme pdf Form को डाउनलोड करके जब इस योजना में आवेदन करेंगे तो उस आवेदन फॉर्म में आपको नीचे दिए गए जब दस्तावेज लगाने होंगे। जरूरी दस्तावेज की सूची आप नींचे देख सकते हैं।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • नवीनतम फ़ोटो

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें? – How to apply in Himachal Pradesh Disabled Wedding Grant Plan

अगर आप हमारे प्रदेश नागरिक हैं और आप 40% अपने शरीर से विकलांग हैं। तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर के विवाह अनुदान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नींचे हमने इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया और हिमाचल प्रदेश विकलांग सेवा अनुदान योजना पीडीएफ फॉर्म को साझा किया है। इसे डाउनलोड करके आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको इस योजना से जुड़ी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना हैं।
  • अगर आप चाहे तो इस https://himachal.nic.in/en-IN/ लिंक से क्लिक करके ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको आपको वेबसाइट के होमपेज पर दजिये गए Government के कॉलम में दिए गए Himchal Pradesh Form के विकल्प पर।क्लिक कर देना हैं।
हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना आवेदन कैसे करें? | HP Viklang Vivah Anudan Yojana PDF Form
  • अब आपके एक नया पेज खोलकर आएगा जहां पर आपको एससी, एसटी, ओबीसी, बीपील के ऑप्शन पर क्लिक कर देना हैं।
हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना आवेदन कैसे करें? | HP Viklang Vivah Anudan Yojana PDF Form
  • अब आपको नए पेज में कुछ विकल्प दिए गए होंगे जिसमे से आपको Application for Grant Of Financial Aid For Marriage Of/To Disabled Persion के विकल्प पर क्लिक कर देना हैं।
  • अब आपके सामने फॉर्म डाउनलोड करने के लिए PDF Form के बटन पर क्लिक कर देना हैं।
हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना आवेदन कैसे करें? | HP Viklang Vivah Anudan Yojana PDF Form
  • पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट करा लेना है।
  • आवेदन फॉर्म को प्रिंट कराने के बाद इस आवेदन में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर जरूरी दस्तावेज़ो को आवेदन फॉर्म के संगलन कर लेना है।
  • आवेदन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को अपने जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
  • आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपके इस फोन की कर्मचारियों के द्वारा जांच की जाएगी उसके बाद आपको विवाह अनुदान राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना पीडीएफ फॉर्म

अगर आपको वेबसाइट पर आवेदन पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करने में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप नींचे हमारी वेबसाइट में दिए गए लिंक से इस आवेदन पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना आवेदन कैसे करें? | HP Viklang Vivah Anudan Yojana PDF Form

Download HP Viklang Vivah Anudan Yojana PDF Form

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना क्या है?

यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना हैं। जिसके अंतर्गत विकलांग लड़की लड़के को शादी अनुदान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना के तहत लड़को को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी?

इस योजना के अनुसार विकलांग लड़के के लिए 15000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगीं।

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना के तहत लड़कियो की दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है?

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत विकलांग लड़की को 20000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि विवाह के लिए प्रदान की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत दी जाने वाले आर्थिक सहायता राशि कैसे मिलेगी?

इस योजना के अंतर्गत विवाह अनुदान राशि को प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में आर्थिक सहायता भेजी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऊपर दिए गए स्टेप को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।

अंतिम शब्द

आज हमने आपको हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना के बारे में आपको बताया। आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं।

और HP Viklang Vivah Anudan Yojana PDF Form को साझा किया ताकि आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सके। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इस आर्टिकल मैं दिए गए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके आप इस योजना में अपना आवेदन कर चुके होंगे।

Mukesh Chandra

मुकेश चंद्रा ने बीटेक आईटी से 2020 में इंजीनियरिंग की है। वह पिछले 5 साल से सामाजिक.इन पर मुख्य एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें लेखन के क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव है। अपने अनुभव के अनुसार वह सामाजिक.इन पर प्रकाशित किये जानें वाले सभी लेखों का निरिक्षण और विषयों का विश्लेषण करने का कार्य करते है।

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