Madhya Pradesh Viklang Pension Yojana 2024 In Hindi:- नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाली विकलांग पेंशन योजना के बारे मे जानकारी देने वाला हूं। इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए 500 रुपये हर महीने पेंशन देने का निष्चय किया है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति जो कि अपने आप को कमजोर समझते है। तथा अपने आप को दूसरों पर बोझ समझते है तो अब आपको दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पडेगा। क्योंकि मध्यप्रदेश की सरकार ने ऐसे व्यक्तियो का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश की सरकार ने विकलांग पेंशन योजना का आयोजन किया है क्योकि विकलांग व्यक्तियो के साथ आज के समय में अच्छा व्यवहार नही किया जाता है।
इस कारण मध्यप्रदेश की सरकार ने उन लोगों के लिए इस योजना का आयोजन किया है जो कि 40% से अधिक शारारिक या मानशिक रूप से विकलांग है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे की आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते है और किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकते है तो चिंता की कोई बात नही में आपको इस आर्टिकल के मध्यम से आपको मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जिससे आप मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ आसानी से उठा सकते है। और मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले सकते है ।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ-
- मध्यप्रदेश की सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के जीवन मे सुधार आएगा।
- मध्यप्रदेश की सरकार के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर वानाना।
- मध्यप्रदेश की सरकार इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 500 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के शुरू होने से विकलांग व्यक्ति किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- मध्यप्रदेश की सरकार के द्वारा विकलांग लोगों की आय में तथा गरीबी में सुधार करना।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता-
इस मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना बहुत ही आसान है इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी निम्न योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता की जानकारी नीचे दी गई है तो वह योग्यता कुछ इस प्रकार है।
- मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का निबासी होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी भी वाहन का मालिक (दो पहिया वाहन या चार पाहिया बहान )हो तो वह इस योजना का लाभ नही उठा सकता है।
- यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सरकारी काम कर रहे है तो वे भी इस योजना का लाभ नही उठा सकते है।
- यदि आप पहले से ही किसी पेंशन योजना के तहत कोई भी पेंशन ले रहे है जैसे विधवा पेंशन योजना या अन्य कोई भी पेंशन तो आप विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते या इस पेंशन योजना के पात्र नही होगा।
- आपके पास निजी स्वास्थ्य केंद्र से विकलांगता प्रमारपत्र होना चाहिए।
- अवेदनकर्ता 40% या उससे आधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के जरुरी दस्तावेज-
- आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए आवेदन करने वाले के लिए इस आधार कार्ड की फोटोकॉपी की जरुरत पड़ेगी। (Photo Copy of Aadhar Card)
- आपके पास में विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। (Disability Certificate)
- मध्यप्रदेश का निवास प्रमाण पत्र हो बहुत ही जरुरी है। (Residence Certificate)
- आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। (Income Certificate)
- जाति का प्रमाण पत्र हो अनिवार्य है। (Caste Certificate)
- आपके पास में एक बैंकखाता होना चाहिए और उस बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी होनी चाहिए। (Photo Copy of Bank Passbook)
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजन ऑनलाइन आवेदन –
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए इस योजना का पात्र होना ज़रूरी है इस योजना के पात्र है तभी इस योजना के लिए आवेदन करें अगर आप इस योजना के पात्र नही है तो कृपया इस योजना के लिए आवेदन नही करे। यदि आप इस योजना के योग है तो आवेदनकर्ता के लिए कुछ स्टेप्स बताने जा रहे है उन स्टेप को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।
Step1. मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करना होगा।
Step2. इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा आपके लिए उस होम पेज पर एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना की एक लिंक दिखाई देती होगी। आपके लिए उस लिंक पर क्लिक कर देना है।
Step3. सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना की लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। आपके लिए उस पेज पर एक आवेदन करने का ऑप्शन दिखाई देता होगा। आपके लिए उस पर क्लिक कर देना है।
Step4. आवेदन लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा आपसे उस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ जानकारी पूछी जाएगी आपके लिए उस जानकारी को ध्यानपूर्वक सही-सही भरना होगा।
Step4. जब आपके फॉर्म में जानकारी पूरी भरे जाये तो आपके सामने एक सब्मिट बटन दिखाई देता होगा आपके लिए उस बटन पर क्लिक कर देना है।
Step5. अगर आपके फॉर्म में सभी जानकारी सही होने के बाद आपके विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म की जांच की जाएगी जानकारी ठीक होने पर आपके लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा भरा।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजन ऑफलाइन आवेदन-
अगर आपके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप इस विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म ऑफलाइन भी भर सकते है इस ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी गई है
Step1. मध्य प्रदेश में विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी संबंधित कार्यालय विभाग में जाना होगा वहा से आपके लिए विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
Step2. आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाने के बाद में आपसे उस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा। आवेदन फॉर्म के साथ अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी संलग्न करें।
Step3 जब आपके फॉर्म में सभी जानकारी भर जाने के बाद में आवेदन फॉर्म को कार्यालय में ही जमा करना होगा तो आप उस फॉर्म के लिए उस कार्यालय में ही जमा दे।
Step4. फॉर्म कार्यालय में जमा करने के बाद में संबंधित विभाग के द्वारा आपके दस्तावेजों और योग्यता की जाँच की जाएगी। अगर इस जाँच में आप पात्र पाए गए तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
दोस्तो तो यह थी.आज की हमारी पोस्ट में आप से उम्मीद करता हूँ। आपको हमारी पोस्ट मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे। Madhya Pradesh Viklang Pension Yojana 2024 In Hindi की पोस्ट की पूरी जानकारी समझ मे आ गई होगी। अगर कोई भी प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछ सकते है। हमारी टीम आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। और अपने रिश्तेदारों को यह जानकारी ज़रूर शेयर कारें ताकि आपके रिस्तेदारो भी इस मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे।Madhya Pradesh Viklang Pension Yojana 2024 In Hindi का लाभ ले सके ।।धन्यवाद।।