Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024 :- मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश के ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है जिनके परिवार में सिर्फ़ कन्याएं है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार बेटी के माता – पिता को प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी इस आर्टिकल में देने जा रहे हैं। ताकि आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सकें।
सभी माता – पिता अपने बुढ़ापे की उम्र में अपने बच्चो के अपना सहारा देखते है। लेकिन कुछ माता – पिता ऐसे है जिनके बेटा नही है सिर्फ़ कन्याएं है। और कन्या की शादी के बाद ऐसे माता – पिता अकेले हो जाते है जिस कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस समस्या को दूर करते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Kannya Abhibhavak Pesion Scheme को शुरू किया है। जिसका लाभ लेने के लिए आपको अपना आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है? | Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana
हिंदू परंपरा के अनुसार एक निर्धारित उम्र पर हर माता – पिता को अपनी कन्या का विवाह करना होता है।विवाह करने के बाद बेटी अपनी ससुराल जाकर अपनी नई ग्रहस्थी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाती है। लेकिन इस स्थिति में जिन माता – पिता के पास सिर्फ कन्याएं होती है उन्हें अपने बुढ़ापे में काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। लेकिन राज्य की सरकार दायित्व बनता है कि प्रदेश में कोई परेशान ना रहे। इसलिए प्रदेश सरकार ने ऐसे माता – पिता का सहारा बनते हुए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का शुभारंभ किया है।
इस योजना के अंतर्गत जिनकी केवल कन्याएं है, उनकी 60 बर्ष की आयु पूरे होने पर प्रतिमाह 600 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी। ताकि बुढ़ापे की उम्र वह ऐसे दंपति अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। और आगे की आजीविका अच्छे ढंग से चला सकें। राज्य के जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते है वह नींचे दिए दी गयी जानकारी के अनुसार योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना | Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana
हर व्यक्ति के लिये बढ़ती उम्र परेशानी का सबब बनती जाती है। क्योकि बढ़ती उम्र में व्यक्ति काम करने में सक्षम नही रहता जिस कारण वह जरूरतों को पूरा नही कर पाता है। वही अगर परिवार में बेटा न होकर सिर्फ़ बेटियां हो तो ऐसे माता – पिता बेटी की शादी के बाद बेसहारा हो जाते है। जिस कारण उनका बुढ़ापा कठिनाइयों से भर जाता है। लेकिन ऐसा न हो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे दंपत्ति को प्रतिमाह ₹600 की पेंशन आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता
कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई कुछ पात्रताओं के आधार पर दिया जाएगा। इस योजना के लिए निर्धारित की गई पात्रता निम्नलिखित हैं –
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश दंपत्ति नागरिक ले सकते हैं।
- परिवार बेटियों का विवाह हो चुका हो।
- बेटी के माता-पिता में से किसी एक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मिलेगा लाभ।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ जो दंपत्ति लाभार्थी लेना चाहते हैं। उनके पास नीचे दिए गए कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है
- आधार कार्ड
- मूल्य निवास
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- माता – पिता की फ़ोटो
- किसी एक का बैंक खाता
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana online Apply
अगर आपकी संतान के रूप में सिर्फ बेटी है और आप शादी कर चुके है तो मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आपके लिए काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में आप आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में नीचे हमने स्टेप बाय स्टेप बताएं है। जिसे फॉलो करके आप आसानी से इस योजना में अपना सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको लोक सेवा गारंटी मध्य प्रदेश वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर आप यहां http://mpedistrict.gov.in/MPL/Index.aspx दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको समाज कल्याण और पेंशन का विकल्प मिलेगा जिसके ऊपर आप को क्लिक कर देना है।
- समाज कल्याण और पेंशन के विकल्प पर क्लिक करते ही आप को एक साइड में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का विकल्प मिलेगा जिसके ऊपर आप को क्लिक करना है।
- अब यहां आपको एक नया पेज मिलेगा जहां पर आपको दिए Form देखें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस आवेदन फॉर्म में आवेदक दंपत्ति का नाम, पिता का नामज़ जन्म तिथिज़ जाति वर्ग आदि जैसी पूछी गई सभी जानकारी को भरना है।
- इस आवेदन फॉर्म में नींचे कुछ जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने के विकल्प मिलेंगे यहाँ आपको सभी जरूर दस्तावेजों को अपलोड कर देना है, और निर्देशों को पढ़ते हुए सभी बॉक्स पर टिक करते हुए नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन हो जाएगा और आपको आपके आवेदन फॉर्म की संख्या मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन फॉर्म की स्थिति कैसे चेक करें?
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं, और अब आप अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति को चेक करना चाहते है। तो इसके लिए नीचे स्टेप फॉलो कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म स्थिति चेक करने के लिए आपको http://mpedistrict.gov.in/MPL/Index.aspx की वेबसाइट पर जाना है.
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन की स्थिति जाने का ऑप्शन मिलेगा वहां आपको क्लिक कर देना है.
- अब आपके सामने पेज ओपन होगा जहां पर आपको पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर, हस्तारक्षित सेर्टिफिकेट जांचे तीन विकल्प मिलेंगे। आप किसी एक विकल्प का चयन करने करके चुनाव किये गए विकल्प के अनुसार अपनी जानकारी को दर्ज करना है और कैप्चा कोड डालकर खोजे पर क्लिक कर देना है.
- खोजे पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन फॉर्म की स्थिति चेक कर सकते है.
प्रश्न उत्तर
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के उन दंपत्ति नागरिकों को पेंशन सहायता राशि दी जाएगी। जिनकी सिर्फ बेटी है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ सभी नागरिको मिलेगा?
इस योजना का लाभ सिर्फ़ संतान के रूप में जिन माता – पिता के पास संतान के रूप में कन्या है। उन्हें दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ कब मिलेगा?
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कन्या की शादी के बाद दंपति की 60 वर्ष की आयु के बाद दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना सहायता राशि?
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमा ₹600 की सहायता राशि दंपत्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश के मुख्यम्नत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के बारे में हमने आपको जानकारी साझा की है. हमने आपको अपने इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है? आवेदन करने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज आदि के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है. मई आशा करती हूँ की आप इस योजना में अपना आवेदन कर चुके होंगे।