मध्य प्रदेश के इतिहास में जाए तो सरकार अम्मा, शाह जहान बेगम, कुदसिया बेगम जैसी महान महिलाओं का नाम यहां से जुड़ा है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें। तो यहां महिलाओं को बोझ समझकर उनका पालन – पोषण किया जा रहा है और साथ ही कुछ गरीब परिवार अपनी कन्याओं को जैसे तैसे शिक्षा ग्रहण करवा देते है। तो उनके विवाह के लिए भी बहुत राशि की आवश्यकता होती है और बहुत से परिवार तो इस राशि को एकत्रित करने के पूर्णतया असमर्थ हो जाते है। जिससे उन कन्यायों को बेबुनियाद सामाजिक तानों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे गरीब परिवारों कीमदद करने और कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को प्रस्तावित किया है। जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों की कन्याओं को विवाह करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इसलिए अगर आप भी गरीब परिवार से संबंध रखती है तो ये योजना आपके लिए भी काफी कारगर साबित हो सकती है। जिसके लिए आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेंट में कैसे डाउनलोड करें?, आवेदन प्रक्रिया व अन्य मुख्य बिंदुओं के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है। इसलिये आर्टिकल मेंअंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते है –
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब परिवारों के लिए अपनी कन्याओं का विवाह करना एक सबब का विषय बन चुका है। क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत सी राशि की आवश्यकता होती है। जिसको जमा करना हर परिवार के लिये सामान्य बात नहीं होती है। इसी बात ध्यान में रखते हुए और गरीब परिवारों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया है।
जिसके अंतर्गत गरीब,निराश्रित, निर्धन परिवार की बेटियों और विधवा महिलाओं को विवाह करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। जिसके आवेदक कन्या या महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और जिस पुरुष से विवाह हो रहा है। उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी तभी वह इस योजना के तहत लाभ के पात्र बन सकेंगे। आइये Mukhyantri Vivah Yojana के बारे में विस्तार से जानते है।
योजना | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
लाभार्थी | गरीब परिवार की बेटियां |
अनुदान राशि | ₹51000 |
आवेदन फॉर्म | यहां क्लिक करे |
वेबसाइट | http://mpvivahportal.nic.in/ |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रोहत्साहन राशि
कोई भी मध्य प्रदेश की कन्या या महिला MP Kanya Vivah Yojana के बारेमें पड़ रही होंगी।तो उनके मन में ये सवाल अवश्य आता होगा। कि इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी अगर हां! तो आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह करने वाली कन्याओं पर भी पैसे खर्च करेगी।
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना उद्देश्य
आप अच्छी प्रकार जानते है कि प्रदेश में बहुत गरीब परिवार निवास करते है जो अपनी बेटियों का विवाह करने में असमर्थ है। ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी हैं। जिसकेतहत गरीब परिवार की बेटियों और विधवा महिलाओं को विवाह करने के लिए 51,000रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। जिससे गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली कन्याओं केजीवन स्तर में सुधार आयेगा और वे अपना विवाहकरके सुखी जीवन यापन कर सकेंगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से लाभ | Benfit For Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
यदि आप इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहती है तो आपको इससे प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी का होना आवश्यक है। जो कि निम्न है –
- इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की कन्याओं को विवाह करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से मिलने वाली राशि को विधवा महिलाएं भी प्राप्त करके पुर्नविवाह करके अपना खुशहाल जीवन यापन कर सकेंगी।
- इस योजना के तहत 43,000 रुपये ग्रहस्थी की स्थापना, 5,000 रुपये की राशि संस्कार सामग्री और 3,000रुपये कन्या खर्च यानी कुल 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।
- कन्या विवाह योजना से मिलने वाली लाभ राशि सीधे लाभार्थी कन्या के बैंक खाते में स्थांतरित की जाती है। इसलिए आवेदिका का किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है।
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना जरूरी योग्यताएं | Eligibility Require For Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा कुछ पात्रताओं को रखा गया है। अगर आवेदिका उन योग्यताओं को रखती है। तभी उसका आवेदन मान्य माना जायेगा। जो कि निम्न है –
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना विशेष रूप से प्रदेश में स्थाई रूप से निवास करने वाले कन्याओं के लिए शुरू की है। इसलिए आवेदिका मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी होना चाहिए।
- कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा जिस पुरुष से विवाह हो रहा है उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी कन्या का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- अगर महिला तलाकशुदा है तो उसका तलाक कानूनी तोते हो चुका हो।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जरूरी दस्तावेज | Document Require For Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
कोई भी कन्या या महिला इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहती है तो उसे प्रूफ के तौर पर कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।जो कि निम्न है –
- आवेदिका का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- वर और वधू दोनों का आयु प्रमाण पत्र
- परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- समग्र कोड
- बीपीएल राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन कैसे करें? | Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana apply Form
आप चाहे CM Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत ऑफ़लाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। क्योंकि विभाग द्वारा कन्याओं की सहायता के लिए Offline आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया गया है। जिसके लिए आप नीचे बताये गये तरीके को फॉलो कर सकते हैं –
- इसके लिए आपको सबसे पहले Download Application Form के लिंक के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेंट में डाउनलोड कर लेना है।
Download MP Kanya Vivah Yojana PDF Form
- और फिर इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
- जिसके पश्चात फॉर्म में पूछी गयी सभी अहम जानकारीयों जैसे – नाम,पता, मोबाइल नंबर, वर्षिक आय, जाति आदि को सही प्रकार भर लेना है।
- इसके बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की छायाप्रति को पत्र के साथ संलग्न कर देना है।
- फिर इस तैयार फॉर्म को क्षेत्र पंचायत कार्यालय, ब्लॉक, ग्राम पंचायत कार्यालय या शहरी नगर निगम कार्यालय में जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप ऑफ़लाइन इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी।
MP Kanya Vivah Yojana Related FAQ
क्या इस योजना तहत केवल मध्य प्रदेश की कन्याएँ ही आवेदन कर सकेंगी?
जी हां! मध्य प्रदेश कन्या विवाह के तहत वित्तीय सहायता राशि को प्राप्त करने के लिए केवल मध्य प्रदेश की कन्याएँ ही आवेदन कर सकेंगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आप Online और Offline दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है। जिसके बारे में ऊपर विस्तार से जानकारी साझा की गयी है।
MP Kanya Vivah Yojana के तहत कुल कितने रुपये की विवाह सहायता राशि प्रदम की जाती है?
इस योजना के माध्यम से कुल 51,000 रुपये की विवाह सहायता राशि विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की न्यूतनम आयु कितनी होनी चाहिए?
Kanya Vivah Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और जिस पुरुष से विवाह हो रहा है। उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये।
क्या इस योजना के तहत तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी पुनः विवाह करने के लाभ राशि को प्राप्त कर सकेंगी?
जी हां! मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के तहत विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी पुनःविवाह करने के लिए वित्तीय सहायता को प्राप्त कर सकेंगी।
निष्कर्ष –
आज हमने आपको इस लेख में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन कैसे करे? | डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में संपूर्ण से जानकारी प्रदान की। ताकि प्रदेश की सभी महिलाएं इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकें।