Mukhyamantri Krishak Durghatna Scheme 2024 :- उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर कृषि सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर की जाती है जिस कारण यहां पर किसान बड़ी संख्या में निवास करते हैं। मुख्य रूप से यहां के किसानों की आय का मुख्य साधन कृषि ही है। किसानों के पास मात्र आय का एक साधन होने के कारण यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए यूपी सरकार किसानों के लिए समय-समय पर कल्याणकारी योजना का शुभारंभ करती रहती है। ताकि आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और उनके जीवन को कल्याणकारी बनाया जा सके।
किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत अगर प्रदेश के किसी किसान के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या कोई अनहोनी हो जाती है तो किसान लाभार्थी को प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यूपी प्रदेश में निवास करने वाले सभी किसानों को Mukhyamantri Krishak Durghatna Scheme 2024 के अंतर्गत किसानों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके इसलिए आज हम आपको इसी योजना से जुड़ी पूरी जानकारी अपने इस आर्टिकल के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। अगर आप यूपी निवासी हैं और कृषि संबंध रखते हैं तो इस आर्टिकल को अंतत ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना | Mukhyamantri Krishak Durghatna Scheme 2024
उत्तर प्रदेश में काफी ऐसे छोटे सीमांत किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 जनवरी 2021 को किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत अगर किसान के साथ कोई अनहोनी या किसी प्रकार की दुर्घटना मैं मृत्यु हो जाती है तो मृतक किसान के परिवार को प्रदेश सरकार की तरफ से ₹500000 तक का मुआवजा दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के पिछले साल 14 सितंबर 2019 के बाद किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हुई है या फिर वह दिव्यांग हो गया है तो भी इस योजना से उसे लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना में प्रदेश सरकार ने उन किसानों के लिए भी शामिल किया है जो किसी और की जमीन पर खेती कर रहे हैं।
प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Krishak Durghatna Yojana 2024 काफ़ी उपयोगी योजना है जिसका लाभ किसान कुछ पात्रताओं और दस्तावेजो को पूरा करते हुए ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। नीचे हमने जरूरी दस्तावेज, पात्रता आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी दी है –
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आर्थिक सहायता राशि
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 के अंतर्गत प्रदेश के 2 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया जाएगा। फिर किसी योजना में शामिल किया किसानों को प्रदेश सरकार की तरफ से सामान्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी जैसे कि अगर किसी की किसान की आग लगने, सांप काटने,बिजली करंट लगने, सड़क या अन्य किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांग हो जाता है तो उस किसान को सरकार की तरफ 60% की दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये और अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
सभी जानते है की कृषि गतिविधियों के दौरान दुर्घटना घटित होना एक सामान्य ही बात है। जिस कारण किसान के परिवार को अचानक से बहुत बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ जाता है जिससे उन्हें अपनी जीवन याचिका को चलाने में बहुत सी समस्यों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आगे से ऐसा न हो इसलिए सरकार द्वारा Mukhymantri Krashak Sathi Yojana 2024 की शुरुआत है जिसके तहत कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना घटित होने पर 5,00000 रुपये 2,00000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा मुहैया करायी जाएगी। जिसके लिए किसान या किसान के परिवार को दुर्घटना घटित होने के 6 महीने के अंदर – अंदर आवेदन करना होगा।
किसानों को दुर्घटना की स्थिति में इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दे कि इस योजना का पात्र 18 से 70 साल के किसानों को बनाया गया है। नीचे हमने आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
जब किसी किसान के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें वह दिव्यांग हो जाता है या फिर दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है। तो किसान के परिवार को अपनी आजीविका को आगे बढ़ा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किसानों की इतनी आय नहीं होती है। जिससे वह ज्यादा पूंजी जमा कर सके और दुर्घटना में दिव्यांग होने पर अपना अच्छा इलाज करा सके या फिर मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्य अपनी आजीविका को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें।
इसलिए प्रदेश सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए Mukhyamantri Krishak Durghatna Scheme 2024 को शुरू किया हैं।ताकि उन्हें इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे कुछ मदद की जा सकें।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया हैं।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को दुर्घटना की स्थिति में प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसान की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Yojana के अंतर्गत किसान को दुर्घटना में दिव्यांग होने पर दो लाख और दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक किसान के परिवार को सरकार की तरफ से ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना में प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Yojana में शामिल की गई दुर्घटना सूची
- आग लगने पर
- बिजली गिरने पर
- किसी जानवर के काटने पर
- सड़क, दुर्घटना होने पर
- आंधी तूफ़ान, बाद बारिश मकान आदि गिरने पर
- हमला लूट आदि होने पर
- आदि अन्य दुर्घटनाओं पर
Mukhyamantri Krishak Durghatna yojana Eligibility
दुर्घटना की स्थिति में जो किसान मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें नीचे दी गई पात्रताओं को पूरा करना होगा।
- आवेदन करता किसान लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी किसान की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के होना चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खतौनी या अन्य कृषि से जुड़े दस्तावेज होना जरूरी है।
- जो किसान पट्टे या बटाई ठेके पर जमीन कर रहे हैं वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- आवेदक को दुर्घटना घटित होने के 6 महीने के अंदर अंदर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के पास जाकर इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
- इस योजना का लाभ प्रदेश के केवल पंजीकृत किसानों को ही प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवश्यक कागजात | Chief Minister Krishak Sathi Scheme essential documents
कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपके पास प्रूफ के तौर पर कुछ दस्तावेजों का होना आवश्यक है जो कि निम्न है –
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण
- हेयर डिटेल रिपोर्ट
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- एफ आई आर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- निर्धारित प्रपत्र
- स्थायी विकलांग के मामले के मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन का विकलांग प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
कृषक साथी योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करें? | How To Apply Mukhymantri Krashak Sathi Yojana
यदि प्रदेश का कोई भी किसान परिवार या किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो बहुत आसानी से आवेदन कर सकता है। जिसके लिए वह नीचे बताये गये तरीके को फॉलो कर सकता है जो कि निम्न है –
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
- जिसके बाद वहां उपस्थित अधिकारी से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा।
- और फिर आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी मूल जानकारीयों जैसे – नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारीयों को भरने के बाद एक बार दुबारा से उसकी जांच अवश्य कर लें? जिससे आपको बाद में किसी प्रकार की समस्या ना हो।
- और फिर मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की फ़ोटो कॉपी को पत्र के साथ अटैच कर देना है
- जिसके बाद इस पत्र को विभाग में जमा कर देना है।
- फिर विभाग द्वारा आपके सभी विवरण और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- यदि सब की ठीक साबित होता है तो जल्द से जल्द लाभ राशि आवेदक के खाते में स्थांतरित कर दी जाएगी।
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से जुड़े प्रश्न उत्तर
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या हैं?
यूपी के किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की हैं। जिसके अंतर्गत किसानों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ राज्य के सभी पंजीकृत किसानों को दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी?
इस योजना के अंतर्गत किसानों के साथ अगर कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सरकार किसान के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी।
दिव्यांग होने पर कितनी सहायता राशि मिलेगी?
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसान दुर्घटना में दिव्यांग हो जाता है तो इस कंडीशन में 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन कैसे करें?
आप इस योजना में आवेदन करके लाभ ले सकते है आवेदन करने के लिए आप ऊपर बताई गई स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।
आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कब आवेदन करना होगा?
इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर किसान के परिजन को 60 दिन के अंदर आवेदन करना होगा।
निष्कर्ष
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजना है। जिसके बारे में हुमने ऊपर लेख में विस्तार से बताया था। उम्मीद करते है कि ये लेख आपको पसंद आया होगा। अगर हां! तो इसे अपने अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें? जिससे वे भी इस योजना से अवगत हो सकें।