Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Form 2024 :- उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के लिए आज हम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से संबंधित जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कई आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर करके के नागरिक निवास करते हैं जो अपनी बेटियों का विवाह करने में सक्षम होते हैं जिस कारण वह अपनी बेटियों का विवाह अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024 का शुभारंभ किया है।
इस योजना का पात्र मुख्य रूप से आर्थिक रुप से गरीब, कमजोर वर्ग, विधवा महिला, परित्याग महिला की लड़कियों के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो भी नवविवाहित जुड़े पंजीकरण करके सामूहिक विवाह करेंगे उन जोड़ों को राज्य सरकार द्वारा ₹51000 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के तहत किसी भी गरीब परिवार की दो बेटियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करके अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहते हैं तो आपके लिए इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा।अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें इस आर्टिकल में हम आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कैसे करें? तथा पात्रता, जरूरी दस्तावेज आदि की जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं जिससे आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा पाएंगे।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना क्या है? | What is Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana?
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024 उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आयोजित की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों की पुत्री का सामूहिक विवाह कराया जाएगा साथ ही सरकार नवविवाहित जोड़ों को ₹51000 की आर्थिक मदद भी प्रदान करेगी। जिसमें से कुछ राशि लड़की को प्रदान की जाएगी तथा कुछ राशि का उपयोग शादी में होने वाले खर्च जैसे प्रथम जेवरात आदि की खरीद के लिए किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की कोई भी दो बेटियां आसानी से ना प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश में बाल विवाह की चली आ रही प्रथा को रोकना तथा कन्याओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करना है। राज्य के नागरिकों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता होगी जिसके बारे में हम आपको विस्तार से यहां बताने वाले हैं इसलिए आप हमारे साथ बने रहे।
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना |
लाभार्थी | राज्य नवविवाहित लड़कियां |
सहायता राशि | |
विभाग | समाज कल्याण उत्तर प्रदेश |
वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
आवेदन फॉर्म | यहां क्लिक करे |
Samuhik Vivah Yojana का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए नागरिकों के पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है जिन्हें उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर जमा करना होगा।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने वाली नवविवाहित कन्या का बैंक पासबुक होना जरूरी है।
- सामूहिक विवाह करने वाले पर और मधु दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो भी होना बहुत आवश्यक है।
- सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी।
- वर और बधु दोनों का आधार कार्ड या पहचान पत्र होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले दोनों आवेदनकर्ताओं का जन्म प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी योग्यताएं
इस सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने वाले नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ बात बताएं सुनिश्चित की गई है इन पात्रता ओं के आधार पर ही लाभार्थी को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जो निम्न प्रकार से नीचे दी गई है जैसे
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाली लड़की उत्तर प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी होने चाहिए।
- सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विधवा तलाकशुदा परित्याग महिलाओं की लड़कियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले नवविवाहित जोड़ों को ही इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- उत्तर प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से करीब एवं कमजोर वर्ग के परिवार की लड़कियों को इस योजना का पात्र बनाया गया है।
- आवेदन करते समय कन्या की आयु लगभग 18 वर्ष से अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन करने करने वाले नागरिक की परिवार की वार्षिक आय ₹46080 से लेकर 56460 के बीच होनी चाहिए।
- सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो बेटियां लाभ ले सकती हैं।
- यदि किसी परिवार में वृद्धा पेंशन योजना विधवा पेंशन योजना विकलांग पेंशन योजना तथा समाजवादी पेंशन योजना का लाभ कोई व्यक्ति ले रहा है तो उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पीडीएफ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें? | Samuhik Vivah Yojana PDF Form
अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की गई सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Form PDF Download कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपके लिए नीचे उपलब्ध कराया है इस पर क्लिक करके आप आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Form PDF Download
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Samuhik Vivah Yojana Online Apply
उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले गरीब परिवार के नागरिक अपनी बेटी की शादी के लिए यूपी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे बताए गए स्टेप्स का पालन करना होगा।
- सर्वप्रथम आपको Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Form PDF Download करना होगा। आप नीचे बताये गए लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- अब आपको सामूहिक विवाह अनुदान योजना फॉर्म में दी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होंगी।
- आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इतना करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म हो अपने निजी ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला मुख्यालय या समाज कल्याण विभाग अथवा जिला मुख्यालय समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
- इसके बाद आप की पुत्री के विवाह के समय इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर
यूपी सामूहिक विवाह अनुदान योजना क्या है?
यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई एक कल्याण करना है जिसके अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के समय सरकार कुछ सहायता राशि प्रदान करेंगी।
इस योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाएगी?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी को ₹51000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह अनुदान योजना का फार्म कैसे बनाया गया है?
इस योजना का पात्र मुख्य रूप से राज्य में निवास करने वाली विधवा महिला परित्याग महिला तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को बनाया गया है।
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए क्या करना होगा?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करने के लिए आप को सर्वप्रथम इस योजना से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा जिसे आप ऊपर बताएगा लिंक के माध्यम से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के गरीब नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती रहती है जिनमें से एक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना भी है आज हमने आपको इस योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की यदि आप इससे संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।