|| मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना | Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2024 | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply in Chief Minister Urban Body Ownership Scheme? | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज | Benefits and features of Chief Minister Urban Body Ownership Scheme ||
प्रदेश के सभी लोग जिनके पास मकान, दुकान का कब्जा होने के बाद भी मालिकाना हक नहीं है। ऐसे सभी नागरिकों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा Chief Minister Urban Body Ownership Scheme 2024 का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को उनके मकान एवं दुकान का मालिकाना हक दिया जाएगा।
हमारे इस ब्लॉग को पढ़कर के आप Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। यहां पर हमने इसके बारे में सभी जानकारी शेयर की है। जैसे कि इस योजना को बनाने का उद्देश्य क्या है? तथा इसके लाभ क्या है?
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना क्या है? | Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2024
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत हरियाणा में फरीदाबाद एवं गुरुग्राम सहित सभी शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक दिया जाएगा। जिनके पास दुकान एवं मकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक कब्जा है। एवं वह काबिज किराएदार लीज धारक और लाइसेंस फीस को भी चुका रहे हैं।
इस मालिकाना हक को उन्हें कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके दिया जाएगा। बाकी सभी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ नहीं उठाएंगे। उनसे मार्केट दर के हिसाब से किराया वसूला जाएगा। इस योजना में मालिकाना हक के लिए कलेक्ट्रेट पर अधिकतम 50 पर्सेंट की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत पोर्टल का शुभारंभ
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत 25000 लोगों को लाभ मिलेगा एवं हरियाणा सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राज आने की संभावना है। 16000 लोगों का डाटा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास उपलब्ध है लेकिन यह संख्या अभी बढ़ने की उम्मीद है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एक Portal भी आरंभ किया गया है।
इस पोर्टल पर आवेदन करके आप योजना का लाभ ले सकते हैं। 1 जुलाई 2021 से इस योजना में फॉर्म भरे जाएंगे आवेदन के लिए आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी देनी होगी। प्रत्येक सोमवार को आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा, और 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार 3 से 4 महीनों में सभी लोगों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे।
Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2024
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का आरंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इस योजना का लाभ सभी हरियाणा के नागरिक ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान करना है जोकि मकान या दुकान का कब्जा होने के बाद भी मालिकाना हक नहीं रखते हैं। उन सभी लोगों को इस योजना के माध्यम से मालिकाना हक दिया जाएगा आप ulbshops.ulbharyana.gov.in वेबसाइट पर जाकर इस योजना में फार्म भर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प चुन सकते हैं।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य | Objective of Chief Minister Urban Body Ownership Scheme
मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को बनाने का उद्देश्य हरियाणा के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक देना है। जिनके पास मकान दुकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक का कब्जा है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिकों के जीवन में काफी सुधार आएगा।
सभी नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह योजना कारगर साबित होती है। अगर आप भी 20 साल से या 20 साल से अधिक समय से किसी मकान या दुकान का किराया दे रहे हैं और आपका उस पर कब्जा है। तो अब आप इस योजना के माध्यम से उस मकान का मालिकाना हक ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लाभ तथा विशेषताएं | Benefits and features of Chief Minister Urban Body Ownership Scheme
- इस योजना का आरंभ माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है। जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं।
- इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान करना है। जिनके पास दुकान एवं मकान का कब्जा 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या इससे अधिक का है। एवं काबिज किराएदार लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं।
- बाकी सभी नागरिक जो इस योजना में आवेदन पत्र नहीं भरेंगे उनको मार्केट दर पर किराए का भुगतान करना पड़ेगा।
- इस योजना में मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 पर्सेंट की छूट भी प्रदान की जा सकती है।
- हरियाणा सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इस योजना के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का राज्य आने की संभावना है।
- हरियाणा सरकार ने इस योजना के अंतर्गत एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से आरंभ की जा रही है।
- यहां पर आवेदन करने के लिए हर सोमवार को पोर्टल खुलेगा और 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा।
- तीन से चार महीनों के समय अवधि में सभी नागरिकों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे ऐसी संभावना बनाई गई है।
- सभी प्राप्त आवेदनों को 1 माह के अंदर अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता | Eligibility of Chief Minister Urban Body Ownership Scheme
- यहां पर आवेदन करने वाले आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होने जरूरी है।
- आवेदक के पास दुकान एवं मकान का 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक का कब्जा हो।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज | Chief Minister Urban Body Ownership Scheme Important Documents
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
- निवास प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- उप किराएदारी का समझौता पत्र
- पानी का बिल
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- किराए की रसीद
- फायर एनओसी
- रिटर्न
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply in Chief Minister Urban Body Ownership Scheme?
- सबसे पहले आपको इसकी official website मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/ पर जाना है।
- अब होम पेज खुल जाएगा जिस पर आपको रजिस्टर हेयर Register Here के विकल्प को क्लिक करना है।
- अब यहां पर आपको अपना नाम E-mail ID और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
- उपरोक्त भरी हुई चीजों को मोबाइल OTP के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा। तो आपके फोन पर जो भी OTP आया है। उसे आपको यहां पर भर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब होम पेज पर जाकर सिटीजन लॉगइन करना है। यहां पर भी आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा और भेजे गए OTP को आपको यहां पर दर्ज करना है
- इतना करने के बाद आपको Login के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको Apply now के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को आपको सही-सही भर देना है। और सभी महत्वपूर्ण Document को यहां पर अपलोड कर देना है।
- इसके बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करके आप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन को सक्सेसफुली कर पाएंगे।
संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न Related FAQ
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है?
इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देस्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य उन सभी लोगों को मालिकाना हक प्रदान करना है जो की दुकान या मकान का 20 साल या इससे अधिक से कब्जा है।
इस योजना के लिए क्या पात्रता होना जरूरी है?
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
क्या हम इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
जी हां, आप इस योजना में ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व विकास योजना के क्या लाभ हैं?
किसी योजना में मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट प्रदान की जाएगी।
निष्कर्ष
दोस्तों, आज हमने आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के बारे में पूरी जानकारी शेयर की है। मैं आशा करता हूं, इस से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट होंगे सभी सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल रिव्यू लेकर आते हैं। जिनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।