मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना | लाभ, पात्रता दस्तावेज व ऑनलाइन अप्लाई | Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Hindi

|| मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना क्या है? | Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Kya Hai in Hindi | Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2024 | Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2024 Online Apply | How to apply under Mukhyamantri merchant indemnity Bima Yojana? ||

हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लघु एवं सीमांत व्यापारियों को आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2024 को शुरू कर दिया है। इस योजना को मुख्य रूप से पंचकूला के सेक्टर 9 में स्थित रेहड़ी बाजार के नष्ट होने के बाद छोटे व्यापारियों के लिए शुरू किया गया है। Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2024 के अंतर्गत राज्य के सभी छोटे व्यापारियों आग और बाढ़ आदि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सामान्य बीमा दर पर होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

यदि आप हरियाणा राज्य में निवास करने वाले एक लघु एवं सीमांत वर्ग के व्यापारी हैं तो आप आसानी से हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2024 के अंतर्गत अपना पंजीकरण करके लाभ ले सकते है। जो भी इच्छुक व्यापारी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2024 Online Apply) कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पंजीकरण करना चाहते है लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ निर्धारित दस्तावेजों एवं पात्रता मापदंड की पूर्ति करनी होगी।

अगर आप Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Kya Hai in Hindi तथा इसके लाभ, पात्रता मापदंड, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़िए।

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मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2024 क्या है? | Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2024 Kya Hai in Hindi

आशिक कुछ समय पहले हरियाणा राज्य के पंचकूला के सेक्टर 9 में स्थित रेहड़ी बाजार में भीषण आग लग गई थी जिसकी वजह से बुरा रेहड़ी बाजार नष्ट हो गया था, जिसकी वजह से हरियाणा राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हरियाणा राज्य के छोटे व्यापारियों को भविष्य में ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 30 सितंबर को Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2030 को शुरू किया है.

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना | लाभ, पात्रता दस्तावेज व ऑनलाइन अप्लाई | Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Hindi

इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के छोटे व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग अथवा बाढ़ आदि से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके अलावा Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के माध्यम से सरकार छोटे व्यापारियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार भाव में 25% की छूट, शहरी क्षेत्र में रियायती दरों पर बूथ और बैंकों से लोन आदि की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों को जो बूथ प्रदान किए जाएंगे।

उनमें बिजली एवं अन्य संसाधनों के लिए सरकार द्वारा 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यदि आप Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2024 के अंतर्गत आवेदन करके इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सेवाओं का लाभ उठाना चाहते है किंतु आपको मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करें? के बारे में जानकारी नहीं है तो इसकी जानकारी इसलिए के निचले हिस्से में हमने प्रदान की है।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत पंचकूला में बनाए जाएंगे पक्के बूथ

हरियाणा राज्य के छोटे एवं सीमांत व्यापारियों आग एवं बाढ़ के कारण होने वाली हानि की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को शुरू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार छोटे व्यापारियों को पंचकूला के सेक्टर 7, 11 और 17 में मार्केट पक्के बूथ का निर्माण कराकर प्रदान करेगी।

यह बूथ 63 स्क्वेयर फिट में तैयार किए जाएंगे जो व्यापारियों को शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा 1300000 रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि राज्य के व्यापारियों को भविष्य में फिर से इस प्रकार के नुकसान को झेलना ना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा राज्य सरकार Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के अंतर्गत बाजारों में शौचालय एवं पेयजल का भी उचित प्रबंध करेगी।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का उद्देश्य | Objective of Chief Minister Traders Compensation Insurance Scheme

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के छोटे व्यापारियों को बीमा प्रदान करना है ताकि आग अथवा बाढ़ की स्थिति में व्यापारियों के होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके तथा व्यापारियों को भविष्य में ऐसी किसी आपदा का सामना ना करना पड़े।

इसके लिए सरकार के द्वारा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से व्यापारियों को पक्के बूथ भी आवंटित किए जायेंगे। साथ ही Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2024 के माध्यम से सरकार व्यापारी को बाजार भाव में 25% की छूट भी देगी। जिससे कि राज्य के छोटे व्यापारी अब पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए रोजी-रोटी कमा सकेंगे।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लाभ | Benefits of Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2024

व्यापारी के हितों के लिए शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार लाभार्थियों को कई सारे लाभ प्रदान करेगी. जिनका पूरा विवरण हमने विस्तार पूर्वक नीचे सूचीबद्ध रूप में उपलब्ध कराया है, जैसे-

  • हरियाणा मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ राज्य के सभी छोटे एवं सीमांत व्यापारी ले सकेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य बीमा दरों पर आग और बाढ़ नदी से होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी।
  • साथ ही व्यापारियों को रियायती कीमतों पर पक्के बूथ भी प्रदान किए जाएंगे।
  • इन पक्के बूथ की खरीद के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा 75% तक ऋण की सुविधा एवं व्यापारी के द्वारा 180 दिनों में पूरी राशि जमा करने की स्थिति में ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना के माध्यम से सरकार बाजारों में पेयजल एवं शौचालय की भी व्यवस्था करेगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करके अब राज्य के छोटे दुकानदारों का जीवन स्तर सुधरेगा और वह पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए पात्रता मापदंड | Eligibility Criteria For Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana

हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित की गई हैं इन्हें पूरा करने वाले छोटे व्यापारियों को ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा। जिनके बारे में हमने नीचे बताया है।

  • इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार का हरियाणा राज्य मूलनिवासी होना अनिवार्य है।
  • हरियाणा राज्य के छोटे एवं सीमांत वर्ग के व्यापारी ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे।
  • कब्जा धारियों एवं अतिक्रमणकारियों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत वह सभी व्यापारी लाभ प्राप्त कर सकते है, जिनका आ गया बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है।

हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Documents Required for Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana

अगर आप मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने जा रहे हैं तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो निम्नलिखित प्रकार से है-

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • नुकसान का पूरा विवरण
  • ईमेल आईडी इत्यादि।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें? | How to apply under Mukhyamantri merchant indemnity Bima Yojana?

खट्टर सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य के व्यापारियों के हितों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। अभी सरकार के द्वारा इस योजना से संबंधित कोई भी आवेदन प्रक्रिया या ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है।

अर्थात आपको मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करके लाभ प्राप्त करने हेतु कुछ समय इंतजार करना होगा जैसे ही सरकार के द्वारा इस योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया को लांच किया जाएगा हम आपको अपने लेख के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Related FAQs

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना क्या है?

यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य के छोटे व्यापारियों के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजनाएं।

हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य में निवास करने वाले सभी छोटे एवं सीमांत वर्ग के व्यापारियों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत क्या-क्या लाभ मिलेंगे?

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को सरकार के द्वारा आग एवं बाढ़ की स्थिति में सहायता राशि, बाजार भाव पर 25% की छूट और पक्के बूथ उपलब्ध कराए जायेंगे।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?

इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 30 सितंबर को की गई है।

मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा केवल इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है इसकी आवेदन प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों को किस स्थिति में मुआवजा मिलेगा?

हरियाणा मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत व्यापारियों को आग या बाढ़ से होने वाले नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिलेगा।

निष्कर्ष

आज हमने अपनी वेबसाइट के इस आर्टिकल के द्वारा अपने पाठकों को मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना क्या है? | Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Kya Hai in Hindi से संबंधित पूरा ब्यौरा विस्तार से उपलब्ध कराया है। आशा करते हैं कि आप को इस आर्टिकल में बताई गई सभी जानकारी समझ आई होगी। अगर आप इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करना या फिर हमारे साथ इस पोस्ट से संबंधित कोई सुझाव शेयर करना चाहते हैं तो कृपया करके नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरुर करें.

Mukesh Chandra

मुकेश चंद्रा ने बीटेक आईटी से 2020 में इंजीनियरिंग की है। वह पिछले 5 साल से सामाजिक.इन पर मुख्य एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें लेखन के क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव है। अपने अनुभव के अनुसार वह सामाजिक.इन पर प्रकाशित किये जानें वाले सभी लेखों का निरिक्षण और विषयों का विश्लेषण करने का कार्य करते है।

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