[ऑनलाइन पंजीकरण] प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना | लाभ, पात्रता, उदेश्य

जब व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाती है तो अक्सर व्यक्ति के पास आय के साधनों की कमी आ जाती है जिस कारण वृद्ध लोगों को अपना शेष जीवन व्यतीत करने में बहुत सी समस्यों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ना हो इसलिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा 1 फरवरी 2019 को पेस किये गये बजट के दौरान प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना (PM Shram Yogi Yojana In Hindi) का प्रस्ताव रखा।

जिसके तहत प्रदेश ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर रोजी मजदूर जैसे – मोची, नाई, ठेला लगाना वाला, मजदूर, दर्जी आदि। जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है उन्हें इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के पश्चात मासिक तीन हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जायेगी। जिससे वो अपना बुढ़ापा आराम से काट सकें।

तो यदि आप भी एक रोजी मजदूर या दहाड़ी मजदूर है तो ये योजना आपके लिए भी बहुत महत्तपूर्ण साबित हो सकती है। जिसके बारे में हुमने नीचे आर्टिकल में सम्पूर्ण जानकारी साझा की है। इसलिए लेख को नीचे तक ध्यानपूर्वक पढ़े। हम आशा करते है कि हम प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना से जुड़े सभी सवालों के जबाब देने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते है –

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प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना | PM Shram Yogi Yojana In Hindi

PM Shram Yogi Yojana

पीएम श्रम योगी योजना देश के आर्थिक रूप से कमजोर रोजी मजदूरों के हित में चलाई जा रही एक उपयोगी योजना है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक रोजी मजदूर आजीवन बहुत मेहनत करता ही लेकिन आज के समय में जीवन उपयोगी ख़र्चे इतने बाद गये है कि वह इतनी राशि एकत्रित नहीं कर पाता है कि वह अपना जीवन सुखयमय रूप से व्यतीत कर सकें।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पीएम श्रम योगी योजना की शुरुआत की गयी है जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष रोजी मजदूर आवेदन कर सकते है, जिन्हें इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु तक मासिक क़िस्त का भुगतान करना होगा तथा 60 वर्ष के पश्चात आपको विभाग द्वारा हर महीने 3 हज़ार रुपये की मासिक की पेंशन राशि प्राप्त होगी।

आपको इस योजना के तहत कितने रुपये की मासिक क़िस्त का भुगतान करना होगा। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कितने वर्ष की उम्र में इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), नेशनल पेंशन स्किम (NPS) तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

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पीएम श्रम योगी योजना से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य

  • इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के पश्चात लाभार्थी को ₹3000 मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
  • इस इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंपा गया है। इसकी देखरेख में इस योजना को सफल बनाया जाएगा।
  • आवेदन आवेदन कर्ता को मासिक प्रीमियम को एलआईसी कार्यालय में जमा कराया जायेगा। तथा योजना पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन एलआईसी द्वारा ही मुहैया कराई जाएगी।
  • योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
  • पिछले आंकड़ों के मुताबिक 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत पंजीकरण करवा दिया है।
  • इस योजना जुड़ी विशेष किसी जानकारी या आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए आप नजदीक एलआईसी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सेट कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना का लाभ कौन – कौन प्राप्त नहीं कर सकते हैं?

  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
  • कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
  • संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग
  • आयकर का भुगतान करने वाले लोग
  • राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य

पीएम पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी

  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर
  • छोटे और सीमांत किसान
  • पशु पालक
  • मछुआरे
  • प्रवासी मजदूर
  • सब्जी तथा फल विक्रेता
  • घरेलू कामगार
  • सफाई कर्मी
  • बुनकर
  • चमड़े के कारीगर
  • निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले लोग
  • ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले

PMSY का लाभ लेने हेतु आवश्यक पात्रता | Essential eligibility to avail PMSY

कोई भी मजदूर अगर इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास कुछ पात्रताओं का होना आवश्यक है जो कि निम्न है –

  • आवेदक आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • आवेदन कर्ता असंगठित क्षेत्रों में कामगार श्रमिक होना चाहिए।
  • लाभार्थी लाभार्थी की मासिक आय 15000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • योजना से प्राप्त होने वाले लाभ सीधे आवेदक के खाते में स्थानांतरित किया जाता है इसलिए आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है।
  • इस योजना की सबसे बड़ी शर्त कि व्यक्ति इनकम टैक्स पेयर्स तथा कर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।

श्रम योगी मानधन योजना जरूरी दस्तावेज | Documents required for Shram Yogi Maandhan Yojana

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पत्र व्यवहार का पता

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana

  • प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जो भी व्यक्ति इच्छुक है उसे बताए गए मूल दस्तावेजों जैसे – आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि को लेकर अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (सीएससी केंद्र) पर जाना होगा।
  • जिसके बाद आपको उन दस्तावेजों को जनसेवा एजेंट के पास जमा कर देना है। और फिर उसके द्वारा पीएम श्रम योगी योजना के तहत आवेदन कर दिया जाएगा।
  • जिसके पश्चात आपको आवेदन प्रूफ के तौर पर एक आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट प्रदान किया जाएगा। जिसे आपको सुरक्षित कर रख लेना है क्योंकि भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

Contact Us

यदि अपने पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन किया है या करने के बारे में सोच रहे है लेकिन आपको इससे जुड़ा कोई संकोच है तो आप विभाग द्वारा जारी की गयी कांटेक्ट डिटेल्स कब माध्यम से विभाग में संपर्क कर सकते है तथा इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते है। आपकी उचित जानकारी लिए उस Information को नीचे साझा की है।

Helpline Number : 1800 – 267 – 6888

Email : vyapari@gov. in | shramyogi@nic. in

निष्कर्ष –

पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Yojana In Hindi) से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आयी होगी।

अगर हां! तो इसे अपने दोस्तों या अन्य परिचित लोगों ले साथ शेयर करें। जिससे वो लोग भी इस योजना के बारे में जाने तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त करने में सक्षम हों।

राधा वैश्य

राधा वैश्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं हैं, और लोगों के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी साक्षा करने में रूचि रखतीं हैं। इनके 500 से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

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