Rajasthan Chief Minister Krishak Sathi Scheme 2024: भारत में कृषि को प्राथमिकता दी जाती है,किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं,लेकिन फिर भी कृषि करते समय कृषकों को किसी भी आकस्मिक घटना के कारण अंग-भंग हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर उनके ग्रहस्थ जीवन में आर्थिक संकट आ जाता है।
जिसकी निवारण के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारे किसानों के लिए कई योजनाऐ चला रही हैं।जिससे उन्हे अर्थिक संबल प्रदान कर सके। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024।
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य कृषि गतिविधियों के दौरान किसी दुर्घटना या दुर्घटना की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। Rajasthan Chief Minister Krishak Sathi Scheme के लिए आवेदन करने और इसके लाभों का आनंद लेने के लिए तथा इस की विशेषताएं, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक विवरणों को जानने के लिए कृपया इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 | Rajasthan Chief Minister Krishak Sathi Scheme 2024
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana-2024 भी किसानों को संकटपूर्ण समय में आर्थिक मदद देने की ऐसी ही एक योजना है।
इस योजना के तहत राज्य में कृषि कार्य करते समय होने वाली आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित दुर्घटनाओं में कृषक एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु होने अथवा शरीर के किसी अंग के भंग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाता है। ताकि उन्हें तथा उनके के परिजनों को आर्थिक कमी का सामना न करना पड़े और वह बिना किसी अन्य की सहायता के अपना जीवन सुखमय व शान्तिपूर्ण तरीके से निर्वाह कर सकें।
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 5000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। जिसमें किसानों के आंशिक तौर पर शरीर के क्षतिग्रस्त होने अथवा मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है जिसमें कृषकों को 5000 से लेकर ₹200000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना का नाम | Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana |
किस ने लांच की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
उद्देश्य | दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
साल | 2023 |
आर्थिक सहायता | ₹5000 से लेकर ₹200000 तक |
बजट | 2000 करोड़ रुपए |
राजस्थान कृषक साथी योजना का उद्देश्य | Objective of Rajasthan Krishak Sathi Scheme
इस योजना को शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का यह था की कृषि करते समय कृषकों को किसी भी आकस्मिक घटना के कारण अंग भंग हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने को स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
कृषि कार्य करते समय विभिन्न परिस्थितियों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इनमें काश्तकारों अथवा खेतिहर मजदूर के शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है।ऐसी परिस्थितियों मे दुर्घटनाग्रस्त किसान या अन्य दावेदार के परिजनों को इस योजना के तहत 5000 ₹ से लेकर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे किसान परिवार अपना जीवन सुखमय तरीके से जी सकें तथा उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक कमी का सामना न करना पड़े।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता
परिस्थिति | आर्थिक सहायता |
मृत्यु | ₹200000 |
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) | ₹50000 |
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना | ₹50000 |
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹40000 |
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹25000 |
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना) | ₹25000 |
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं | ₹20000 |
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं | ₹15000 |
यदि 2 उंगलियां कट जाती है | ₹10000 |
यदि 1 उंगली कट जाती है | ₹5000 |
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर | 5000 |
कृषक परिवारों की महिलाओं को बाटे जाएंगे निशुल्क बीज
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत कृषि में महिलाओं का योगदान बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने के लिए खेतिहर परिवार की महिलाओं को निशुल्क बीज के किट का वितरण भी इस के अंतर्गत किया जाएगा। जिसके द्वारा किसान परिवार को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी है, जिसमें उन्हें खेती के लिए उन्नत प्रकार के उड़द सरसों, ज्वार, बाजार आदि कई फसलों के बीजों के मिनी किट निशुल्क दिए जाने का प्रावधान है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों में दिया जाएगा
- कृषि कार्य मे कृषि यंत्रों के उपयोग करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर ही मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ मिलेगा।
- कृषि कार्य जैसे कुआं खोदने, ट्यूबवेल स्थापित करने एवं सिंचाई के समय बिजली का करंट से अंग भंग या मृत्यु हो जाने पर।
- रासायनिक खादो का छिड़काव करते समय कृषक अथवा खेतिहर मजदूरों की मृत्यु हो जाने पर।
- खेती करते समय जंगली जानवर या जहरीले सांप के काटने पर।
- खेती करते समय प्राकृतिक आपदा जैसे बिजली गिरने की स्थिति में।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को आरंभ करने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है।
- इस योजना के माध्यम से यदि किसान कृषि गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाने या फिर उनको किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता ₹5000 से लेकर ₹200000 तक की है।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक किसान का उत्तरअधिकारी होगा और यदि किसान विकलांग हो जाता है तो आवेदक स्वयं विकलांग किसान होगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- यह आवेदन पत्र दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही किसान को जमा करना होगा।
- अन्यथा उसे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- आत्महत्या अथवा प्राकृतिक मौत इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से दुर्घटना के कारण होने वाले आर्थिक तंगी से भी लड़ने में किसान को मदद प्राप्त होगी।
- इस योजना से कृषि से संबंधित परिवार के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है
- इस योजना के तहत केवल राज्य के किसान ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- यदि किसान की मृत्यु या विकलांगता कृषि कार्य के दौरान होती है तभी वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदन करने वाले की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- अगर किसान ने आत्महत्या की हो तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सहायता राशि किसान उत्तराधिकारी जैसे पत्नी या बच्चों को प्रदान की जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required for Rajasthan Chief Minister Krishak Sathi Scheme
- आधार कार्ड
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- निवास प्रमाण पत्र व वोटर आईडी कार्ड
- कृषि करते समय अथवा कृषि गतिविधियों मे हुए मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की के स्वीकृत रिपोर्ट
- बैंक अकाउंट संबंधी विवरण
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 में आवेदन करने की प्रक्रिया | Process to apply for Rajasthan Chief Minister Krishak Sathi Scheme 2024
यदि आप भी राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रियाओं को करना होगा –
- सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
- इसके बाद आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी कोई स्पष्ट रूप से भरना होगा जैसे आपका नाम मोबाइल नंबर, एड्रेस इत्यादि ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना है।
- इसके बाद आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद लाभ की राशि किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना संबंधित FAQs
कृषक साथी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य के दौरान मृत्यु अथवा विकलांगता पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 50 हजार रुपए से लेकर 2 लाख तक की सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए लाभार्थी की आयु क्या होनी चाहिए?
आवेदक किसान जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है। वह इस योजना के आवेदन हेतु पात्र होंगे।
Mukhyamantri Krishak Sathi स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि कितनी है?
CM कृषक साथी स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 50 हजार से लेकर 2 लाख तक की है। यह राशि किसान की परिस्थिति के अनुसार उन्हें दी जाएगी। इसके लिए बैंक खाता होना जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का अर्थ क्या है?
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में किसान की खेती के समय मृत्यु हो जाने या कोई दुर्घटना हो जाने या विकलांग हो जाने की स्थिति में राजस्थान सरकार उन्हें सहायता राशि प्रदान करेंगी।
निष्कर्ष–
इस आर्टिकल में राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। जिस के तहत किसानों को कृषि कार्य के दौरान मृत्यु अथवा विकलांगता पर आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषि से संबंधित परिवार के जीवन स्तर में सुधार करना उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना है।
आप सभी के लिए हमारे द्वारा इस आर्टिकल में बताई गई जानकारी पूरी तरह सटीक और ठोस है ।।यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे आप अवश्य शेयर करें। हमारा आर्टिकल पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद।।