TDS Kya Hota Hai In Hindi:- दोस्तो क्या आप जानना चाहते हैं कि TDS क्या और TDS को आप कैसे प्राप्त करते हैं। तो यह जाने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पड़े। इस आर्टिकल में हम आपको TDS से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले हैं। तो इसलिए आप इस आर्टिकल को शुरू से लास्ट तक जरूर पड़े। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है।
जिसके लिए सरकार कई सुविधाएं उपलब्ध कराती है लेकिन क्या अपने कभी सोचा सरकार इन सुविधाओं के लिए पैसा कहा से लाती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक नौकरी करने वाले नागरिक की सैलरी कुछ भाग कंपनी द्वारा TDS के रूप में काट लिया जाता है। इस टैक्स से ही सरकार हमारे लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है।
यह इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। इसमें आप इनकम टैक्स अधिक होने पर रिफंड क्लैम कर सकते हैं और इनकम टैक्स कम होने पर एडवांस टैक्स का भुकतान कर सकते हैं। TDS सरकार द्वारा कई प्रकार के कुछ बिशेष आय के साधनों से बसूला जाता है जैसे- किसी निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर , एक निश्चित मासिक वेतन पर तथा किसी प्रकार कमीशन आदि के लिए TDS की कटौती की जाती है। जिसके लिए सरकार ने कई नियम लागू किये है।
सरकार द्वारा TDS किसी भी आय स्त्रोत या लेन देन पर लागू नही करती है। जैसा कि अपने किसी भी कंपनी में निवेश किया है और उससे आपको आय प्राप्त होती है तो सरकार द्वारा आपसे किसी भी प्रकार का TDS नही कटा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यदि आप एक NRI है तो आपको इस निवेश के लिए TDS देना होगा।
यदि किसी व्यक्ति की सैलरी से TDS काटा जाता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमे यह जानकारी दी होती है कि आपसे कितना TDS लिया गया है और कितना TDS सरकार के लिए जमा किया गया है। इसलिए आपको यह सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त करना चाहिए।
TDS क्या है-
TDS सरकार द्वारा बसूला जाने वाला एक इंडरेक्ट टैक्स है जिसकी कटौती का जिम्मा इनकम देने वाली कंपनियों का होता है। TDS की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स होती है। TDS को आप इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं।
उस कंपनी के द्वारा आपकी सैलरी का कुछ भाग TDS के रूप में काट लिया जाता है। आपकी सैलरी से कटे TDS को कंपनी भारत सरकार के खाते में जमा करती है। इसके प्रमाण के लिए आपको कंपनी द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रदन किया जाता है जिसमे टीडीएस कटौती का पूरा बेयोर दिया होता है। कई बार ऐसा होता है।
हमारी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नही आती है फिर भी कंपनी या संस्था द्वारा TDS की कटौती की जाती है तो ऐसे में आप अपने TDS के लिए रिफंड क्लैम कर सकते है। TDS रिफंड क्लेम करने वाले नागरिकों के लिए सरकार ने बहुत से नियम लागू किये हैं।
यदि आप भी अपने TDS के पैसों के लिए रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी हम आपके लिए नीचे विस्तार से प्रदान कर रहे हैं।
TDS कटौती के लाभ-
- भारत सरकार ने TDS की जिम्मेदारी सभी कंपनियों और संस्थाओं को दी है। ताकि इन कंपनियों और संस्थाओं के द्वारा इनकम टैक्स बसूलने में आसानी हो सके।
- TDS जॉब करने वाले व्यक्ति के एकाउंट से पहले ही काट लिया जाता हैं। जिससे उन्हें टैक्स चुकाने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होता है।
- इसे काफी बड़ी मात्रा में टैक्स इकट्ठा हो जाता हैं जिससे हमारे देश की सरकार की आय में बृद्धि होती है और सरकार हमे नई नई सुविधाएं उपलब्ध करती है।
- टीडीएस सीधा आपके एकाउंट से काट लिया जाता है जिस कारण से इनकम टैक्स की चोरी होने की संभावना कम होती है।
TDS कटौती के नियम-
कोई भी कंपनी आपकी सैलरी से ऐसे ही टैक्स की कटौती नही कर सकती है इसके लिए सरकार ने कुछ नियम लागू किये है इन नियम का पालन करके कोई भी कंपनी TDS की काट सकती है जो कुछ इस प्रकार है।
- यदि आप टैक्स भरने की अंतिम तिथि तक टैक्स नही भरते हैं तो आपको 1% प्रति वर्ष की दर से भुकतान करना पड़ेगा।
- TDS कटने करने के 7 दिन के अंदर यदि आपका TDS सरकार के खाते में नही पहुँचता है तो आपको 1.5% प्रति वर्ष दर से टैक्स का भुकतान करना है।
- यदि आपकी सैलरी से अधिक टीडीएस काटा जाता है तो आप हर महीने की तिमाही को रिचार्ज रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
- आपकी एक निश्चित आय पर सरकार द्वारा TDS काटा जाता है।
आपके Account से कितना TDS काटा गया है कैसे पता करें-
कभी कभी आपके मन मे यह सवाल आता होगी कि हमारे बैंक एकाउंट से कितना टीडीएस काटा जाता है लेकिन आपके पास कोई जानकारी न होने के कारण आप यह पता नही कर पाते की आपके एकाउंट से कितना TDS काटा गया है। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हम आपको कुछ स्टेप्स की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से जान सकेंगे कि आपके एकाउंट से सरकार द्वारा कितना TDS काटा गया है।
Step1. आपके एकाउंट से कितना TDS काटा गया है। यह जनने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होता है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाने के लिए आप नीचे उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं।
Step2. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पहुंचे के बाद आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपका एकाउंट इनकम टैक्स की वेबसाइट पर नही है तो आपको राजिटर योरसेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एकाउंट बनाना होगा।
Step3. एकाउंट बनने के बाद आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक warrning दिखाई देगी जिस पर आपको कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Step4. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको Click view tex credit (form 26AS)to view your form 26AS का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
टीडीएस कैसे रिफंड क्लेम कैसे करें-
Step5. इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तथा HTML के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Step6. यहाँ आपको पीडीएफ फाइल डाऊनलोड करने के लिए करने के लिए फाइनेंशियल ईयर सेट करने के बाद एक्सपर्ट पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Step7. एक्सपर्ट पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी PDF फ़ाइल डाऊनलोड होना शुरू हो जाएगी।
Step8. पीडीएफ फ़ाइल डाऊनलोड होने के बाद अब आप इसे ओपन कर सकते हैं। फ़ाइल ओपन करने के लिए आपसे पासवर्ड की मांग की जाएगी।
Step9. जिसमें आपको अपनी जन्मतिथि 22/02/2000 इस प्रकार भर देना है। पासवर्ड डालने के बाद pdf file खुल जाएगी। इसमें आप अपने एकाउंट से कटे गए TDS की पूरी जानकारी देख सकते है।
दोस्तो तो यह थी.आज की हमारी पोस्ट में आप से उम्मीद करता हूँ। आपको हमारी पोस्ट टीडीएस कैसे निकालें पूरी जानकारी? TDS Kya Hota Hai In Hindi की पोस्ट की पूरी जानकारी समझ मे आ गई होगी। अगर कोई भी प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछ सकते है। हमारी टीम आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। और अपने रिश्तेदारों को यह जानकारी ज़रूर शेयर करें ताकि आपके रिस्तेदारो भी इस टीडीएस कैसे निकालें पूरी जानकारी? TDS Kya Hota Hai In Hindi का लाभ ले सके ।। धन्यवाद।।
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