UK Divyang Pension Yojana PDF Form 2024 :- उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य के दिव्यांग नागरिको के लिए उत्तराखंड विकलांग योजना की शुरुआत की हैं। आप सभी यह बात तो जानते ही हैं कि विकलांग नागरिकों का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस कारण उन्हें काफी भला बुरा सुनना पड़ता है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है।
ताकि विकलांग नागरिक सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्रदान करके अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग नागरिको को मिल सके। इसलिए आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में उत्तराखंड विकलांग योजना आवेदन पीडीएफ फॉर्म को साझा करने जा रहे है। जिसे डाउनलोड करके राज्य के दिव्यांग नागरिक अपना आवेदन कर सकते है। और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उत्तराखंड विकलांग योजना क्या हैं? | What is UK Divyang Pension Yojana
उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के गरीब एवं बेसहारा विकलांग नागरिक की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनको आय का स्त्रोत प्रदान करने के लिए उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2024 को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार दिव्यांग नागरिकों को प्रतिमाह ₹1000 की वित्तीय सहायता देगी। इस योजना का लाभ राज्य के नागरिकों को प्रदान किया जाएगा जो 40% से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से दिव्यांग हैं।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के सभी विकलांग नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यभार उत्तराखंड सरकार ने राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौपा गया है। राज्य के जो भी दिव्यांग लोग उत्तराखंड राज्य में आयोजित इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो वह इस आर्टिकल को ध्यान से अंत तक पूरा जरूर पढ़ें।
योजना का नाम | उत्तराखंड विकलांग योजना |
लाभार्थी | विकलांग नागरिक |
वित्तीय सहायता राशि | 1000 रुपये प्रतिमाह |
वेबसाइट | https://ssp.uk.gov.in/ |
आवेदन पीडीएफ फॉर्म | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित जरूरी दस्तावेज
यदि आप उत्तराखंड राज्य के दिव्यांग नागरिक हैं और आप सरकार के द्वारा आयोजित की गई दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करके लाभ लेना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिनकी सूची नीचे दी गई है।
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- वोटर आईडी कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रता | Eligibility for Divyang Pension Yojana
उत्तराखंड विकलांग पेंशन से संबंधित जरूरी पात्रता निम्नलिखित है जैसे-
- आवेदन करने वाला आवेदन उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ देने वाले व्यक्ति का 40% से अधिक विकलांग होना जरूरी है।
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग व्यक्ति ही ले सकते हैं।
- आवेदन करने वाले विकलांग का नाम उत्तराखंड वोटर आईडी लिस्ट में होना चाहिए।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन पीडीएफ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?
अगर आप उत्तराखंड सरकार के द्वारा आयोजित की गई दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपके लिए उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यदि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप की सुविधा के लिए हमने उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लिंक नीचे दिया है जिस पर क्लिक करके आप बिना किसी समस्या के उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Download UK Divyang Pension Yojana PDF Form
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें।
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रखंड विकलांग पेंशन योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
- इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन में पूछी भी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक fill करना होगा।
- सभी जानकारी fill करने के उपरांत आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को राज्य के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद समाज कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन होने की जांच की जाएगी।
- और यदि आपके द्वारा दिए गए आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही होंगी तो आपके बैंक अकाउंट में वित्तीय राशि प्रदान कर दी जाएगी।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए नीचे कुछ आसान स्टेप की जानकारी दी है जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आप चाहे तो इस लिंक https://ssp.uk.gov.in/ पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको यहां नागरिक सेवा का सेक्शन दिखाई देगा जिसमें आपको नया आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा इस पेज पर आपको कुछ जरूरी जानकारी भरने को कहा जाएगा।
- आपको दी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरना है और सुरक्षित करें कि ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आप आपका आवेदन उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत हो चुका है।
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाले विकलांग नागरिकों के लिए शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिमाह वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करेगी। जिसके बाद अब विकलांग नागरिकों को दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाले 40% से अधिक विकलांग नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार लाभार्थी को हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करेगी जिसका उपयोग करके विकलांग नागरिक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत किसने की हैं?
उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के विकलांगों को आर्थिक रूप से मजबूत करके आत्मनिर्भर बनाना है। जिसके लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड राज्य के दिव्यांग नागरिकों के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत सरकार नागरिकों को ₹1000 की वित्तीय सहायता देगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2024 से संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इस योजना से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।