|| यूपी जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? | यूपी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? | यूपी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें? | How to apply offline for making UP birth certificate? | जन्म प्रमाण पत्र के लाभ | benefits of birth certificate | यूपी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें? | How to apply offline for making UP birth certificate? ||
भारत के नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के कागजात जारी किये जाते है। जो व्यक्ति के आगे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते है। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि। यह कुछ इस तरह के दस्तावेज है जो हमेसा कही न कही बहुत काम आते है। जैसे कि हम बात करें यूपी जन्म प्रमाण पत्र की तो यह उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है।
जब भी किसी परिवार में किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहले उसके नाम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। लेकिन यूपी जन्म जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? इसकी उचित जानकारी नागरिकों के पास नही है जिस कारण से वह समय पर जन्म प्रमाण पत्र नही बनवा पाते है। लेकिन आज हम आपको इस लेख की मदद से यूपी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for UP Birth Certificate?) इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आये है। तो आइए जानते है –
जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है? (Birth Certificate Kya Hota Hai)
जन्म प्रमाण एक ऐसा सरकारी दस्तावेज जो नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसी समय पर जारी किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र में बच्चें का नाम, जन्म तिथि, माता – पिता का नाम, पता आदि जैसी जानकारी मौजूद होती है। जन्म प्रमाण आज काफी महत्वपूर्ण कागजात बन चुका है स्कूल से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है।
सरकारी योजनाओं और अन्य जगह इसकी अनिवार्यता को देखते हुए सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा को आसान कर दिया है। मतलब की अब घर बैठे कोई भी व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है।
आपको बता दे कि बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप 22 दिनों के बाद आवेदन करते है तो आपको लेट शुल्क देना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप नवजात शिशु के जन्म के 21 दिनों में ही बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे।
यूपी जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज | Documents required to apply for UP birth certificate
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब आप आवेदन करते है तो कुछ जरूरी दस्तावेजो की जरूरत पड़ती है। जो कि निम्लिखित है –
- माता – पिता का आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- अस्पताल प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट फ़ोटो
मित्रो आपको बता दे कि Birth Certificate Apply करने के बाद विभाग के द्वारा मिनिमम 7 दिन और अधिकतम 30 दिनों में जारी कर दिया जाता है। अब बात आती है कि Birth Certificate Apply kaise kare In Hindi तो इसके लिए आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नही है। नीचे हमने जन्म प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया है।जिसे फॉलो करके आप Birth Certificate Registration कर सकते है –
यूपी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? | How to Apply UP Birth Certificate Online?
- यूपी बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको ई नगरसेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप चाहे तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते है।
- वेबसाइट पर आने पर आपको इस वेबसाइट के होमपेज पर Citizen Service के ऑप्शन में Citizen Login का ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करें।
- Citizen Login पर क्लिक करते ही आप नए पेज पर आ जाएंगे। यहां आपको थोड़ा स्क्रोल करना होगा और Proceed To Citizen Login के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपका यहां पर अगर पहले से पंजीकरण किया हुआ है तो आप login ID and Login Password की मदद से login कर ले।
- अब आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा।
- यहां पर आपको विभिन प्रकार कर कागजात बनाने हेतु आवेदन करने से जुड़े विकल्प मिलेंगे।
- लेकिन आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन करें? के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आआपके सामने यूपी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- एक आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक भर देनी है जैसे कि बच्चे का नाम बच्चे के माता पिता का नाम आधार कार्ड निवास का पता मोबाइल नंबर और बच्चे के जन्म होने समय, दिनांक आदि।
- सभी जानकारी भरने के बाद फार्म के साथ को जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह से उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो जाएगा. और आपके मोबाइल नंबर पर इसका नोटीफिकेशन भी भेज दिया जाएगा।
- दोस्तो आपको बता दे कि इस तरह से उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपका आवेदन हो जाएगा और आवेदन होने के बाद संबंधित विभाग के द्वारा आपके इस आवेदन पत्र की जांच की जाएगी आवेदन पत्र की जांच पूरी होने के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।
मित्रों अगर नवजात शिशु का जन्म तिथि अस्पताल में हुआ है तो आप वहां से बेहद आसानी से भी ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है –
- नवजात शिशु का जन्म अस्पताल में हुआ है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए अस्पताल में मौजूद जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने वाले ऑपरेटर के पास जाना होगा।
- वहां के आपको जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी समस्त जानकारी को भरकर ऑपरेटर के पास जमा कर देना है।
- ऑपरेटर के द्वारा आपके जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया जाएगा।
- कुछ दिनों बाद आप इसी अस्पताल में जाकर ऑपरेटर से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप नीचे दिए गए इस टेप को फॉलो करके ऑफलाइन भी यूपी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने जिले में मौजूद नगर निगम सेवा केंद्र पर जाना होगा।
- नगर निगम सेवा केंद्र कार्यालय में उपस्थित ऑपरेटर से आपको जन्म प्रमाण पत्र आवेदन हेतु फार्म प्राप्त करना होगा।
- इस आवेदन फार्म में आपको कुछ गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को इस आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके नगर निगम सेवा केंद्र पर जमा कर देना है।
- इस तरह से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपका ऑफलाइन आवेदन हो जाएगा और 7 से 21 दिनों में जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। जिसे आप नगर निगम सेवा केंद्र से ही आकर प्राप्त कर सकते है।
जन्म प्रमाण पत्र के लाभ | benefits of birth certificate
सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज लगभग कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होते हैं। उसी तरह जन्म प्रमाण पत्र की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसके अनेक लाभ है जो कि नीचे दिए गए है –
- जन्म प्रमाण पत्र की मदद से व्यक्ति की सही उम्र का पता लगाया जा सकता है।
- स्कूल में दाखिला लेने की इसकी आवश्यकता पड़ती है।
- सरकार के द्वारा आरंभ की जाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बेहद आवश्यक होता है।
- जन्म प्रमाण पत्र की मदद से आप अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- राशन कार्ड में बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है।
Birth Certificate Related FAQ
- सीएनजी क्या है? | CNG Full Form In Hindi
- इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने वाला ऐप डाउनलोड करे? | Instagram Par Follower Badhane Wala App
- आटा चक्की का बिजनेस कैसे शुरू करें? | लागत, मुनाफा, मशीन व शर्ते
- AAI क्या है? | AAI Full form In Hindi
- महाराष्ट्र राशन कार्ड पीडीएफ फॉर्म | Maharastra Ration card Application Form PDF Download
- प्राइमरी मास्टर कैसे बने? कोर्स, जॉब, सैलरी, करियर | Primary master kaise bane
जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है?
जन्म प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला आधिकारिक दस्तावेज है। जो किसी बच्चे के जन्म होने पर बनवाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से नवजात शिशु का नाम, जन्म तिथि आदि जैसी जानकारी दी गयी होती है।
जन्म प्रमाण पत्र कितनो दिन में बन जाता है?
आवेदन करने के 7 से 30 दिन में सरकार के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
दोस्तो अगर आप नवजात शिशु के जन्म होने 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन करते है तो आपको कोई शुल्क देना नही होगा। 21 दिन के बाद अगर आप अप्लाई करते है तो आपको लुक8 शुल्क देना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है?
जन्म प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाता है।
जन्म प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाता है?
जन्म प्रमाण पत्र तो वैसे कई जगह पर बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की चाहिए आयु का पता लगाने के उद्देश्य जारी किया जाता है।
दोस्तों आज हमने आपको अपनी इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें इसकी संपूर्ण जानकारी दी है। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी को फॉलो करके आप यूपी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। मित्रों अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने में किसी तरह की समस्या आ रही है या इस से संबंधित कोई अन्य जानकारी हमसे चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।