हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है? | यूपी हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

हैसियत प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है। जो लोग इस प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। पहले उन्हें डीएम कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता था। परंतु अब सरकार द्वारा सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई है। जिस प्रकार लोगों को बहुत ही आसानी से ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश के द्वारा सभी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों की सुविधाओं के लिए किया गया है। यही कारण है कि हमारे द्वारा आज आपको इस लेख के अंतर्गत Haisiyat praman patra kya hota hai? How to apply online for Haisiyat Praman Patra? के बारे में जानकारी दी गयी है।

पहले के लोग हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरते थे। इस प्रक्रिया को पूरा करने में कई महीनों का समय लग जाता था। आपको हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी नहीं है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इस प्रमाणपत्र की जरूरत आपको किसी भी समय पड़ सकती है। इसलिए इन सरकारी दस्तावेजों को पहले से ही बनवा कर तैयार रखें। यदि आप ऐसे प्रमाण पत्र के बारे में नहीं जानते हैं। तो हमारे द्वारा आपको UP Haisiyat praman patra के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। इससे संबंधित अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

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उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है? (What is the Uttar Pradesh Haisiyat Certificate?)

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? तथा इससे संबंधित जानकारी के बारे में बताने से पहले हम आपको What is the UP Haisiyat Certificate? बताने जा रहे हैं। हैसियत प्रमाण पत्र दस्तावेज की सहायता से किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जहां पर आपको अपनी हैसियत को प्रमाणित करना होता है। उस स्थान पर हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति टेंडर लेने जाता है। तो उसे इस प्रमाण पत्र की बेहद जरूरत होती है।

हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है? | यूपी हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कार्यो जैसे:- कोई सरकारी ठेका लेना, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को बनाने का काम, सड़क का ठेका लेना या फिर बैंक से लोन लेना आदि में ऐसे प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। ऑफलाइन प्रक्रिया में ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। परंतु अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस मुश्किल कार्य को बहुत ही आसान कर दिया गया है। अब आप हैसियत प्रमाण पत्र को अपने घर पर बैठे ही कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अब इस प्रमाण पत्र की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज? (Important documents for making Uttar Pradesh Haisiyat Certificate?)

किसी भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आप किसी भी दस्तावेज के लिए आवेदन करने में सक्षम नहीं होते हैं। हमारे द्वारा नीचे आप सभी को Important Documents for making uttar pradesh Haisiyat Certificate? के बारे में जानकारी दी गयी है। जोकि निम्न प्रकार है-

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का पैन कार्ड
  • आवेदक का प्रमाण पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र

संपत्ति से संबंधित दस्तावेज (property related to Documents)

हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है। संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों की जानकारी हमारे द्वारा नीचे दी गई है-

अचल संपत्ति (Immovable property)

  • संपत्ति के स्वामित्व का कोई भी साक्ष्य
  • दर्शाई गई संपत्ति या भवन, भूमि आदि की तस्वीर
  • यदि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि है, तो उस स्थिति में CH41 व 45 तथा 1359 फ़० की प्रमाणित खतौनी होनी आवश्यक है।

चल संपत्ति (Movable Property)

  • यदि किसी व्यक्ति के पास वाहन है, तो उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का मूल्यांकन प्रमाण पत्र।
  • बैंक में गिरवी रखी गई संपत्ति के लिए बैंक प्राधिकारी से मूल्यांकन प्रमाण पत्र/ बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में कोई भी धनराशि उपस्थित हो तो इसके लिए व्यक्ति को बैंक का नाम/ खाता संख्या उस खाते में उपस्थित संपूर्ण धनराशि का विवरण दिया जाए।

हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अन्य दिशा-निर्देश? (Extra Rules for making Haisiyat Certificate?)

यदि आप हैसियत प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ अन्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिनके बारे में हमारे द्वारा नीचे जानकारी दी गई है-

  • यदि कोई व्यक्ति हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा ₹100 फीस रखी गई है। परंतु यदि आप हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जन सेवा केंद्र जाते हैं। तो वहां आप से ₹120 फीस ली जाती है।
  • चल संपत्ति की स्थिति में व्यक्ति के नाम जितनी चल संपत्ति होगी। उसी संपत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।
  • यदि कोई भी संपत्ति संयुक्त संपत्ति होती है। तो उस संपत्ति का मूल्यांकन मान्य नहीं होता है।
  • चल संपत्ति का संपूर्ण स्वीकार मूल्यांकन भार जो भी मुक्त अचल संपत्ति है। उसके कोई मूल्यांकन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • आवेदन करता को विभागवार देय धनराशि का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होता है।
  • प्रमाण पत्र जारी की गई तारीख के 2 साल तक वैध होता है।
  • यदि आवेदन कर्ता की संपत्ति के स्वामित्व में किसी प्रकार का बदलाव या संशोधन होता है। तो प्रमाण पत्र को दुबारा जारी करवाने का पूरा जिम्मा आवेदन कर्ता का ही होता है।
  • किसी भी प्रकार के बंदक संपत्तियों का मूल्यांकन बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है।
  • आवेदनकर्ता अपनी संपूर्ण अचल संपत्ति का मूल्यांकन किसी भी उत्तर प्रदेश GAV से करा सकते हैं। अन्यथा आप संपूर्ण संपत्ति का मूल्यांकन तहसील से कराने में सक्षम होते हैं।
  • मूल्यांकन के सभी अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
  • इन सभी अभिलेखों की जांच जिला अधिकारी के कार्यालय स्तर पर की जाती है।
  • हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने की इकाई जिला होती है। यदि आपकी संपत्ति अलग-अलग तहसील में है। तो आपको सभी तहसीलों से आख्या प्राप्त करके जिलाधिकारी से हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  • परंतु यदि आप के कई जिलों में संपत्ति है। तो आपको प्रत्येक जिले से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके साथ यदि आप हैसियत के रूप में बैंक में जमा धनराशि को दर्शाते हैं और आवेदनकर्ता के बैंक में जमा धनराशि कम से कम 3 महीने पहले से ही जमा होगी आवश्यक है। साथ ही साथ यह संपूर्ण धनराशि हैसियत प्रमाण पत्र बनने तक जमा रहनी चाहिय।
  • ऊपर दिए हुए सभी दिशानिर्देश को मध्य नजर रखते हुए आप सभी को हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to do it online for the UP Haisiyat Certificate?)

हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है। यदि आप उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारे द्वारा आप सभी को नीचे How to do it online for the UP Haisiyat Certificate? के बारे में जानकारी दी गयी है। यह सभी स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। जो कि निम्न प्रकार है-

  • ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आपको सर्वप्रथम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपको इस पोर्टल पर कुछ भी करने से पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। यदि आपका इस पर पहले से ही अकाउंट है, तो लॉगइन डिटेल डालकर लॉगइन कर लें अन्यथा “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें।
हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है? | यूपी हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
  • यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमे जानकारी भरकर अपना अकाउंट बना लें।
How to do it online for the UP Haisiyat Certificate)
  • जैसे ही आप इस पोर्टल पर अकाउंट बना लेंगे। आपको यहां लॉगइन करना होगा।
हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है? | यूपी हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
  • जैसे ही आप लॉगइन करेंगे। आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड पर आपको “आवेदन भरें” का एक विकल्प दिखाई देगा। आप इस विकल्प पर क्लिक करें।
  • जैसी आप इस गूगल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर dropdown-menu खुल जाएगा।
  • यहां पर क्लिक करते ही इस पोर्टल के माध्यम से होने वाले सभी आवेदन की लिस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। इसमें से आपको हैसियत प्रमाण पत्र के विकल्प का चुनाव करना होगा।
  • जैसे ही आप हैसियत प्रमाण पत्र के विकल्प का चुनाव करेंगे। आपके सामने दो विकल्प आ जाएंगे।
  • यदि आपको हैसियत प्रमाण पत्र के लिए नया आवेदन करना है। तो आपको प्रथम विकल्प  “नवीन आवेदन” करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • परंतु यदि आप पहले ही हैसियत प्रमाण पत्र बनवा चुके हैं और आपको उसमें संशोधन कराना है। तो इसके लिए आपको दूसरा विकल्प “आवेदन संशोधित करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप “नवीन आवेदन” के विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ जरूरी जानकारी प्रदर्शित होने लगेगी। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद नीचे दिए गए आगे बढ़े के विकल्प पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप “आगे बढ़े” के विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपसे कुछ व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको अगले स्टेप की ओर बढ़ना होगा।
  • अगले स्टेप में आपको अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा।
  • इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी को इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके पश्चात एक घोषणा पत्र देना होगा। फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा। आपको एक रेजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदान कर दी जाएगी। इसे प्रिंट करके आपको निकाल लेना है।
  • इसके प्रकार आप ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

फीस का भुगतान कैसे करें? (How to pay fees?)

हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र को सबमिट करने के बाद आपको उसकी निर्धारित फीस जमा करनी होगी। इसकी जानकारी नीचे दी गई है-

  • आवेदन फीस का भुगतान करने के लिए आपको वापस से डैशबोर्ड पर जाना होगा। यहां आपको “आवेदन शुल्क जमा करें” का विकल्प प्रदर्शित होगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आकर विकल्प पर कोई करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी आवेदन संख्या भरनी होगी। तथा नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकलप पर करेंगे। आपके सामने भुगतान करने के कई विकल्प प्रदर्शित होने लगेंगे।
  • यहाँ पर आप एटीएम, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग आदि से आवेदन करने में सक्षम हो सकते हैं
  • जैसे ही आप आवेदन फीस का भुगतान कर देंगे। आवेदन करने के एक हफ्ते अर्थात 7 दिन के बाद आपको आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
  • आप अपना हैसियत प्रमाण पत्र अपने अकाउंट से प्रिंटआउट करके निकाल सकते हैं।

हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है? इससे संबंधित प्रश्न व उत्तर (FAQs)

Q:-1. हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है?

Ans:-1. यह एक बार का सरकारी दस्तावेज है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए जारी किया गया है। मैं तुम्हारे पत्र किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तथा मजबूती को प्रमाणित करता है।

Q:-2. हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग कहां किया जाता है?

Ans:-2. हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न जगहों जैसे:- बैंक से लोन प्राप्त करने हेतु, सरकारी टेंडर डालने हेतु, बिल्डिंग का निर्माण करवाने हेतु आदि जैसी सरकारी जगह पर होता है।

Q:-3. हैसियत प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता है?

Ans:-3. उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे नागरिक हैसियत प्रमाण पत्र को बनवा सकते है। तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी कार्य में हैसियत प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर सकता है।

Q:-4. आवेदन करने के कितने दिनों के पश्चात हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है?

Ans:-4. आवेदन करने की तिथि के 1 हफ्ते बाद अर्थात 7 दिन के बाद ही व्यक्ति को उसका हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। आप इसे अपने अकाउंट पर जाकर इसका प्रिंट आउट आसानी से निकाल सकते हैं।

Q:-5. हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ता है?

Ans:-5. हैसियत प्रमाण पत्र हेतु प्रत्येक व्यक्ति को ₹100 भुगतान करना पड़ता है। परंतु यदि आप यह आवेदन किसी जन सेवा केंद्र से करवाते हैं। तो आपको वहां हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ₹120 का भुगतान करना होगा।

Q:-6. हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

Ans:-6. यदि आप हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। तो हमारे द्वारा ऊपर इस लेख में How to online apply for Haisiyat certificate? की जानकारी दी गई है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

आज हमारे द्वारा इस लेख के अंतर्गत आप सभी को Haisiyat praman patra kaise banaye? Haisiyat praman patra ke liye avedan kaise kare? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है। यदि आपको भी सरकारी कार्यों के लिए हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी और आपको इसकी जानकारी प्राप्त नहीं थी। तो हमारा यह लेख आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। साथ ही हमारे इस लेख की सहायता से आपको संपूर्ण जानकारी समझ आ गई होगी। यदि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही हमारे इस लेख को अपने जरूरतमंद दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले।

रिया आर्या

मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। शुरू से ही मुझे डायरी लिखने में रुचि रही है। इसी रुचि को अपना प्रोफेशन बनाते हुए मैं पिछले 3 साल से ब्लॉग के ज़रिए लोगों को करियर संबधी जानकारी प्रदान कर रही हूँ।

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