मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन पत्र PDF, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024, कृषक दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश शासनादेश PDF, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना PDF, किसान मृत्यु योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना UP
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। जिनका लाभ देश के नागरिक आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनकी जानकारी अभी भी प्रदेश के नागरिकों को नहीं है। जानकारी के अभाव में प्रदेश के नागरिक ऐसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। समय-समय पर समाज की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एवं केंद्र सरकार द्वारा कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है।
हालांकि वृहद स्तर पर ऐसी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन फिर भी सभी नागरिकों को ऐसी योजनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसी योजना में एक मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण सहायता योजना है। जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसान परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी किसान परिवार के सदस्य की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है। तो आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है? इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी? साथ ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन से पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा जिसके पश्चात आप प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसान नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत की मंजूरी 21 जनवरी 2021 को हुई बैठक में प्रदान कर दी गई थी इस योजना का आरंभ करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ₹600 करोड़ का बजट भी जारी किया गया है। यदि किसी किसान की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है। तो उनके आश्रित परिवारों को सरकार द्वारा ₹500000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इसके साथ ही यदि किसी किसान की दुर्घटना में 60% या इससे अधिक विकलांगता हो जाती है। तो प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे पीड़ित किसानों को ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। यदि कोई किसान इस प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। तो वह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना डिटेल्स –
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
किस राज्य के लिए | उत्तर प्रदेश |
आर्थिक लाभ क्या है | 60% से अधिक अपंगता पर ₹200000 एवं मृत्यु पर ₹500000 की आर्थिक सहायता |
कौन आवेदन कर सकता है | राज्य के किसानों एवं किसान परिवार |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन या ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | |
कितना बजट जारी किया गया | 600 करोड़ का बजट जारी किया गया |
दुर्घटना के कितने दिनों में आवेदन करना है | दुर्घटना के 45 दिनों के अंदर आवेदन करना है |
जरुरी जानकारी –
कोरोनावायरस के चलते हुए प्रदेश के सभी ऑफिशियल एवं ऑफिशियल काम ठप्प पड़े हुए हैं, जिसके कारण दुर्घटना के शिकार हो गए किसान एवं उनके आश्रित परिवार द्वारा इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा अब 1 अप्रैल से 1 सितंबर के बीच में दुर्घटना अथवा विकलांगता के शिकार हुए किसान परिवारों को जिन्होंने अभी तक दावा पेश नहीं किया है। वह नवंबर 2024 के लास्ट तक आवेदन कर सकते हैं। साधारण तौर पर दुर्घटना के 45 दिनों के अंदर ही बीमा हेतु दावा पेश करना होता है। लेकिन करोना महामारी के चलते हुए प्रदेश सरकार ने इस अवधि में बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना के मुख्य उद्देश्य [Main Objectives of Chief Minister Accident Welfare Scheme] –
प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। कि देश के किसानों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। काफी किसान आर्थिक समस्याओं का सामना करते रहते हैं। किसानों के मामले में समय-समय पर देश के अलग-अलग कोनों से अप्रिय घटनाओं की सूचना मिलती रहती है। सरकार द्वारा काफी प्रयास किया जाता है। कि ऐसी घटनाएं घटित ना हो इसलिए प्रदेश सरकार किसान एवं किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना का संचालन कर रही है।
यदि कोई किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति होता है। तो परिवार में ऐसी परिस्थिति में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति ना होने पर परिवार को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन समस्याओं को समझते हुए प्रदेश सरकार ने इस योजना का संचालन कर रही है। ताकि किसानों को ₹500000 तक की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना में कितनी धनराशि की सहायता मिलती है?
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता को आप नीचे दी गई टेबल के अनुसार समझ सकते हैं –
दुर्घटना | सहायता धनराशि |
मृत्यु होने पर | ₹500000 की आर्थिक सहायता |
60% से अधिक का विकलांगता होने पर | ₹200000 की आर्थिक सहायता |
दुर्घटना में आंखें चले जाने पर | ₹500000 की आर्थिक सहायता |
एक हाथ और एक पैर चले जाने को | ₹500000 की आर्थिक सहायता |
दोनों हाथ यह दोनों पैर चले जाने पर | ₹500000 की आर्थिक सहायता |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज [Documents required for Chief Minister’s Farmer Accident Assistance Scheme] –
यदि आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के माध्यम से ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं –
- आवेदक किसान का आधारकार्ड [Aadhar card of applicant farmer]
- निवास प्रमाण पत्र [Address proof]
- पहचान प्रमाण पत्र [Identity certificate]
- कृषि भूमि के दस्तावेज [Agricultural land documents]
- राशन कार्ड [Ration card]
- आयु प्रमाण पत्र [Age certificate]
- बैंक खाते की पासबुक [Bank account passbook]
- मोबाइल नंबर [Mobile number]
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ [Passport size photograph]
- स्व घोषणा पत्र [Self declaration]
- हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता पीडीएफ फॉर्म | HP Berojgari Bhatta Apply PDF Form
- यूपी बीज अनुदान योजना | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | UP Beej Anudan Yojana
- SMS Full Form In Hindi
- GDP ka full form, जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे निकाली जाती है – पूरी जानकारी हिंदी
- बिहार राशन कार्ड न्यू लिस्ट में ऑनलाइन नाम कैसे देखें।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के लाभ [Benefits of Chief Minister Farmer Accident Assistance Scheme] –
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना का लाभ प्रदेश के सभी किसान परिवार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पीड़ित किसान परिवारों को ₹500000 तक की आर्थिक साथ प्रदान की जाएगी।
- यदि कोई किसान 60% या उससे अधिक अपंगता का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे किसानों को ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दुर्घटना के 45 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है। 45 दिनों के बाद किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता है।
- मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के करीब दो करोड़ किसानों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन-कौन सी दुर्घटनाएं शामिल है?
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी दुर्घटना हो घटित होने पर आप योजना के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप नीचे दी जा रही दुर्घटनाओं को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं –
- बिजली गिरना [Lightening]
- बाढ़ बह जाना [Flooding]
- यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना [Travel accident]
- वृक्ष गिर जाना [Tree fall]
- भूस्लखन के कारण [Due to landslide]
- बिजली का करंट लगना [Electrocution]
- आग से जलना [Burn with fire]
- जीव-जंतु के काटने से [By animal bites]
- आतंकवादी हमला [Terrorist attack]
- लूट-पाट में हुई हत्या [Murder in robbery]
- मारपीट में हुयी दुर्घटना [Assault accident]
- चेम्बर का गिरना [The collapse of the chamber]
- मकान के नीचे दब जाना [Buried under house]
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना पात्रता मापदंड [UP Chief Minister Krishak Accident Scheme Eligibility Criteria] –
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए मापदंडों को पूरा करने वाले किसान एवं किसान परिवार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पात्रता मापदंड कुछ इस प्रकार-
- इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत 14 सितंबर 2019 या उसके बाद दुर्घटना का शिकार हुए किसान एवं किसान परिवार आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसान आवेदन कर सकते हैं। जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच हो
- यदि दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है। तो किसान परिवार में आश्रित उनके माता-पिता, पुत्र, पुत्र वधू, बेटी, पोता, पोती आदि आवेदन कर सकते हैं।
- जिन किसानों के पास अपनी कृष भूमि नहीं है। और वह दूसरों की भूमि पर बटाई का काम करते हैं। तो वह किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- दुर्घटना में विकलांगता के शिकार हुए किसान 60% से अधिक विकलांगता वाले ही किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- योजना में आवेदन करने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड होना आवश्यक एवं उनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए।
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? [How to Apply Offline for UP Krishak Accident Kalyan Yojana?]
यदि आप उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं। और आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों को एकत्र करके अपने पास रखना है। इसके पश्चात आपको किसी जन सेवा केंद्र अथवा समाज कल्याण विभाग में जाकर फॉर्म प्राप्त करना फार्म प्राप्त करने के पश्चात फार्म पूछेगी सभी जानकारी सही-सही भरना है।
साथ ही मांगी के सभी दस्तावेजों की प्रमाणित समाज कल्याण विभाग में जमा करना है। आवेदन फार्म जमा करने के पश्चात आपके पात्रता की जांच की जाएगी। यदि आप इस योजना के लिए पात्र होंगे तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदन करने से लेकर आर्थिक सहायता प्रदान करने तक 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है।
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? [How to Apply UP Krishak Accident Kalyan Yojana Online?]
यदि आप उत्तर प्रदेश दुर्घटना कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास दो तरीके उपलब्ध है। आप नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप घर बैठे सिटीजन पोर्टल का उपयोग करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्वयं आवेदन करने से अच्छा है कि आपको जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें लेकिन यदि आप स्वयं सिटीजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे बताया जा रहे हैं। आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Total Time: 30 minutes
E-sathi पोर्टल पर जाएं –
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले e-साथी पोर्टल पर https://esathi.up.gov.in/ आपको जाना होगा। यदि आपका सिटीजन अकाउंट पहले से ही e-sathi पर है। तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपका अकाउंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना एक सिटीजन अकाउंट क्रिएट करना होगा।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना फार्म पर क्लिक करें –
अकाउंट बनाने के पश्चात अपने अकाउंट में लॉगिन करें अपने अकाउंट में लॉग इन करने पर आपके सामने डेस बोर्ड ओपन होगा। यहां पर आपको उत्तर प्रदेश का सब दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
आवेदन फार्म भरे –
जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आवेदन फार्म आप के सामने एक नई विंडो ओपन होगा। फॉर में पूछी गई सभी जानकारी आपको सावधानीपूर्वक से करना होगा।
डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें –
सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको जरूरी दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करना होगा। इसके साथ ही एक घोषणापत्र भी स्कैन करके अपलोड करना होगा।
फॉर्म सबमिट करें –
सारी जानकारी भरकर एवं दस्तावेज अपलोड करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
आवेदन फीस जमा करें –
अब आपको इस योजना की आवेदन फीस पे करना है। आपको डैशबोर्ड उपलब्ध फीस पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर अपनी आवेदन संख्या डालकर ₹15 की फीस जमा करना होगा। आवेदन की फीस जमा करने के पश्चात आपका आवेदन संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
आवेदन की स्थिति चेक करें
जिसके पश्चात आगे की कार्यवाही पूरी की जाएगी आप कभी भी अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से जुड़े सवाल जवाब
यूपी मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना में कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं?
इस योजना में प्रदेश के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। चाहे वह एससी एसटी ओबीसी सामान्य वर्ग के किसान हो।
इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?
इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹500000 की एवं 60% से अधिक अपंगता होने पर ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान की उम्र क्या होनी चाहिए?
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दुर्घटना में पीड़ित किसान की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने के पश्चात इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
दुर्घटना में किसान की मृत होने के पश्चात इस योजना में उनके आश्रित परिवार में से कोई भी सदस्य जैसे – बेटा-बेटी, बहू, पोता-पोती आदि से कोई भी आवेदन कर सकता है।
यूपी कृषि कल्याण योजना में के लिए सरकार द्वारा कितना बजट जारी किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ₹600 करोड़ का बजट तैयार किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी घटनाएं शामिल है?
इस विषय के अंतर्गत बिजली गिरने से, बाढ़ में बह जाने से, यात्रा के दौरान होने वाली घटना, वृक्ष गिर जाना, भूस्लखन के कारण, बिजली से करंट लगने के कारण, आग में जलने से, जीव-जंतु के काटने से, आतंकवादी हमला, लूट-पाट में हुई हत्या, मारपीट में हुयी दुर्घटना, चेम्बर में गिरने के कारण, मकान के नीचे दबने की दुर्घटनाएं शामिल है।
दुर्घटना के कितने दिनों के बाद तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
दुर्घटना के 45 दिनों के अंदर इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। 45 दिनों के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
दोस्तों यह थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसानों के लिए यूपी कृषक दुर्घटना सहायता योजना के बारे में जानकारी। यदि आपको या जानकारी अच्छी लगे तो आपको इस जानकारी को अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपका इस योजना से जुड़ा कोई भी सवाल है। तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेगी।। धन्यवाद ।।
2 साल हो चुके है सारे डाक्यूमेंट्स जमा किए हुए अभी तक पैसा नहीं आया है
Sir Maine offline tareeke se lekhpal ke dwara apply Kiya h papa ki death ko 10 month hogye abhi Tak paise nhi mile na pata chal rha Kya ho rha please reply sir my number
2 साल हो गए फार्म जमा किए अभी तक सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई
status pata kijiye
Sir mere bhai ki road exident me death ho gayee thi jo ki avivahit tha aur mata pita ki bhi poorva me death ho chuki thi ab maine up mukhya mantri kisan durghatna bima hetu aavedan kiya tha jo ki bima company ka kahna hai ki aap bhai hai aur bhai parata soochi me nahi aate hai jb ki mere bhai ke name ki kheti death ke bad mere name per darz ho chuki hai aur mera bhai avivahit tha aur mata pita bhi nahi hai kya bima ka paisa mujhe mil sakta hai ya nahi aur kis tarah se mil sakta hai please sir batane ki kripa kare mahan daya hogi…Ravi shankar tripathi
आप इस संबंध में बीमा कंपनी के बड़े अधिकारियो से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करे. हम यहाँ से आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते है.
Hello reply do sir 1 year 6 month hogye apply kiye abhi kuch Mila nhi our kuch pta bhi nhi off line tareeke se Kiya tha reply do