मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना | आवेदन फॉर्म

UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana :- आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2012 में करायी गयी पशुगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 205.66 लाख गोवंश थे। जिसमें सड़ 12 लाख गोवंश लगभग निराश्रित थे। जिन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत से प्रयासों को किया गया था और अब एक प्रयास करते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी बेसहारा गाय सहभागिता योजना 2024 को शुरू करने के निश्चित किया है। जिसके तहत अगर कोई किसान किसी बेसहारा या आबारा पशु को पलता है, तो उसे प्रति कुछ सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

 जिससे प्रदेश के किसानों को पैसे कमाने का एक अवसर उपलब्ध होगा और प्रदेश के आबारा को आश्रय मिल सकेगा। इसलिए अगर आप भी उत्तर प्रदेश में निवास करते है, तो ये योजना आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। जिससे सम्बंधित सभी विषयों जैसे – यूपी बेसहारा गाय सहभागिता योजना क्या है?, इसके अंतर्गत कितने रुपये की राशि प्रतिदिन मिलेगी, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, पात्रता आदि के बारे में नीचे विस्तार से जानकारी साझा की गयी है। इसलिए लेख में आखिर तक हमारे साथ बने रहें।

मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना क्या है? | What is UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana

मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना  आवेदन फॉर्म

गोवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को आय के अवसर उपलब्ध कराने और प्रदेश में घूमने वाले बेसहारा और आबारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए शुरू की गयी कल्याणकारी योजना है। जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी आबारा पशु का पालन पोषण करता है, तो उसे सरकार द्वारा प्रतिदिन 30 रुपये प्रति पशु की सहायता राशि विभाग द्वारा पालनहार को प्रदान की जायेगी। 

जो विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से पालनकर्ता के बैंक खाते में स्थान्तरित की जायेगी। इसलिए जो भी पालनकर्ता है उसका किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है। इसके अलावा आपको बता दें कि लाभार्थी इस योजना से एक से अधिक पशुओं का पालन करके उस पर 30 रुपये प्रति पशु की सहायता राशि को प्राप्त कर सकता है।

निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना बजट

कोई भी किसान या पशुपालक इस योजना के बारे में पढ़ रहा है और इसके तहत बेसहारा पशुओं को पालकर प्रतिदिन 30रुपये/पशु की आर्थिक सहायता राशि को विभाग द्वारा प्राप्त करना चाहता है। तो उसे इस बात के बारे में भी ज्ञात होना आवश्यक है कि विभाग द्वारा इसके लिये कितने रुपये का बजट निर्धारित किया गया है अगर हां! तो आपको बता दें कि इसके तहत 109 करोड़ एवं 50 लाख रुपये का बजट विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है.

 यानि इस वित्तीय वर्ष इतनी राशि विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत खर्च की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही 523 गौशालाओं को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। जिन्हें 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से 365 दिन तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना सम्बंधित आवश्यक बिंदू

आइये इस योजना से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। जो कि योजना से संबंधित बेहतर जानकारी में सहायक होंगे। जो कि कुछ निम्न प्रकार है –

  • यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बेसहारा गोवंश पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है।
  • मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत अगर कोई पशुपालन आबारा या बेसहारा पशु को पलता है, तो उसे विभाग द्वारा प्रति दिन 30 रुपये प्रति पशु की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
  • इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही प्राप्त कर सकेंगे।
  • अगर आप बेरोजगार है तो इस योजना के तहत पशुओं को पालकर आप रोजगारवान हो सकते है और एक अच्छी राशि प्रतिदित कमा सकते है।
  • इस योजना के तहत जिला, तहसील और ब्लॉक इस स्तर पर समतियों का गठन होगा और उन्हें बीडीओ और एसडीएम के देख में प्रगति प्रदान की जायेगी।
  • निराश्रित पशुओं इस योजना से आश्रय मिल सकेगा। जिससे वे इधर – उधर रोडों पर नहीं घुमाएंगे। जिससे आबारा पशुओं के कारण होने। वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।

मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना जरूरी पात्रताएँ

अगर आप इस योजना के अंतर्गत आबारा पशुओं को पालकर प्रतिदिन वित्तीय सहायता को प्राप्त करना चाहते है। तो इसके लिए आपके पास कुछ पात्रताओं का होना आवश्यक है। जो कि निम्न है –

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इसके तहत मदर डेयरी वाले किसान भी पात्र माने जाएंगे। क्योंकि वे मवेशियों को संरक्षण देते है और उनके आहार को ध्यान में रखकर उनका पालन पोषण करते है।
  • लाभार्थी का किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है। क्योंकि विभाग द्वारा दी जाने वाली राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना जरूरी। दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको प्रूफ के तौर पर कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो कि निम्न है –

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • किसान या मदर डेयरी कार्ड
  • बैंक खाते की पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभगिता योजना पंजीकरण कैसे करें?

कोई पात्र किसान अगर इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाके इसके अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता को प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए। उसे कुछ समय इंतज़ार करना होगा। क्योंकि विभाग द्वारा अभी इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद लगायी जा रही है कि जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसकी आवेदन प्रक्रिया को विभाग द्वारा शुरू कर दिया जायेगा। लेकिन आपको। इसकी आवेदन प्रक्रिया को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब भी विभाग द्वारा इसकी आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा। तो हम आपको आर्टिकल के माध्यम से अवगत करा देंगे।

Uttar Pradesh Mukhyamntri Niraasrit Besahara Govansh Yojana Related FAQ

मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश योजना क्या है?

मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसहारा पशुओं को सहारा प्रदान करने के लिए शुरू की गई महत्वकांक्षी योजना है।

इस योजना के तहत आबारा पशुओं का पालन। करने पर कितने रुपये प्रतिदिन की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

इसके अंतर्गत प्रति पशु 30 प्रतिदिन के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

अगर आप इस योजना के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। क्योंकि विभाग द्वारा इसकी आवेदन प्रक्रिया को अभी शुरू नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए कितने रुपये का बजट निर्धारित किया गया है?

इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 109 करोड़ एवं 50 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है?

जी हां! इस योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का मूल। निवासी होना आवश्यक है।

निष्कर्ष –

आज हमने आपको इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के बारे में बताया। उम्मीद करते है कि इसके बारे में पढ़कर आपको काफी अच्छा लगा होगा।

राधा वैश्य

राधा वैश्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं हैं, और लोगों के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी साक्षा करने में रूचि रखतीं हैं। इनके 500 से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

Comment (1)

  1. Me AEK hendicep hu sir muje abhi tak koy sahay nahi mili he sir me AEK Gujarat rajiya se hu sir me AEK per se hendicep hu or muje mere bhavis me muje kucha karne keliye muje kucha nahi mila pata he sir aese bahut se hendicep he jise madada nahi mil pati he sir to ab hame kiya kar naa chahi ye sir aap hi kucha samasiya ye dur kija ye sir

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