Utrakhand Divyang Pension yojana 2024 In Hindi:- आज में उत्तराखंड राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। कि उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के विकलांग व्यक्तियों के लिए अभी हाल में एक न्यू योजना को तैयार किया है। आपके जानकारी के लिए बता दे कि उत्तराखंड की सरकार ने इस योजना को उत्तराखंड राज्य में लागू भी कर दिया गया है। जिस योजना का नाम उत्तराखंड सरकार ने विकलांग पेंशन योजना रखा है।
इस योजना में विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन के रूप में उत्तराखंड की सरकार कुछ रुपय प्रदान करेगी। जो रुपय उत्तराखंड की सरकार के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए दिए जायगे। उन रुपय से विकलांग व्यक्ति अपनी जीवन का खर्चा उठा सकेंगे और अपनी जिंदगी में सुदर कर सकेंगे। आप सभी लोग जानते ही है, की विकलांग व्यक्ति अपने शरीर से बहुत ही परेशान होते है। और विकलांग व्यक्ति किसी दूसरे इंसान के ऊपर अपनी जिंदगी बिताते है। तो सरकार ने इन सभी परेशानियों को देखते हुए उत्तराखंड पेंशन योजना को चलाया है, ताकि वह विकलांग व्यक्ति अपना खर्च अपने आप उठा सके।
विकलांग पेंशन योजना को लागू करने का उत्तराखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य यह था। की विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर अपना सारा जीवन बिताते थे। विकलांग व्यक्ति की इसी समस्या को देखते हुए विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्य्म से उत्तराखंड की सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रति माह 1000 या 1200 रुपये देगी। जिससे कि विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहना ना पढ़े।
इस योजना का लाभ वह व्यक्ति उठा सकता है, जो व्यक्ति इस योजना का पात्र होगा। उसी विकलांग व्यक्ति के लिए लाभ दिया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, की जिस व्यक्ति के पास में 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होगा। और उस विकलांग व्यक्ति के पास किसी हॉस्पिटल द्वारा साइन किया गया हो तभी विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है।
यदि आप भी विकलांग व्यक्ति है, और भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है। तो आपके लिए इस योजना के पात्र होना बहुत ही जरूरी है। आवेदन करने के लिए आपके पास में विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप इस योजना का लाभ बहुत ही आसानी से हमारे आर्टिकल के माध्यम से आसानी से ले सकते है। यदि आप विकलांग है, और आपके पास में विकलांगता का प्रमाण पत्र नही है, तो आप किसी चिकित्सक से अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवा ले तभी आप इस योजना में आवेदन करें। तो आपके लिए आवेदन की प्रक्रिया को हमने नीचे समझया है। आप आवेदन प्रक्रिया को जरूर पढ़े।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना में उत्तराखंड सरकार कितनी राशि देगी-
उत्तराखंड सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना माध्यम से विकलांग व्यक्तियों 1000 रुपए प्रतिमाह प्रदान करने का बदा किया है। जिस रुपए की मदद से विकलांग व्यक्ति अपने जीवन में सुधार लाएगा। और अपनी जिंदगी सुख में बिता सकेगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2024 के लाभ-
विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्तराखंड की सरकार बहुत ही अच्छे लाभ प्रदान करा रही है। विकलांग व्यक्ति इन लाभ को उठा सकते है। और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार कौन कौन से लाभ प्रदान करा है। उन लभो को नीचे बताया है।
- विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्थर में बहुत ही ज्यादा सुधार आएगा।
- विकलांग व्यक्तियों की परेशानी बहुत ही कम हो जाएगी।
- विकलांग व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर नही रहेंगे।
- विकलांग लोगो की गरीबी रेखा ऊपर उठेंगे।
- सरकार के द्वारा पेंशन से विकलांग लोग आत्मनिर्भर रहेंगे।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2024 के लिए पत्रता क्या है-
उत्तराखंड की सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ पत्रता को जारी किया है। जो विकलांग व्यक्ति इन पत्रता के लायक होगा। उस विकलांग व्यक्ति लिए जरूर लाभ दिया जाएगा। यदि कोई भी विकलांग व्यक्ति इस योजना में आवेदन करना चाहता है। तो वह विकलांग व्यक्ति इन जरूरी पत्रता को ध्यान से पढ़ ले। ताकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आपके लिए पत्रता को नीचे बताया है।
- सबसे जरूरी बात यह है,की आपके लिए उत्तराखंड का निवासी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नही हो तो इस योजना में बिल्कुल आवेदन ना करें। यह योजना आपके लिए नही है।
- आपके पास में सरकारी अस्पताल 40 % का विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- अगर कोई विकलांग व्यक्ति आवेदन करता है, तो उसकी परिवार की आय 48000 रुपय प्रतिमाह से ज्यादा नही होना चाहिए। अगर आय 48000 रुपय से ज्यादा होने पर उस विकलांग व्यक्ति के लिए पेंशन नही मिलेगी।
- यदि विकलांग व्यक्ति किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी करता है। तो उस व्यक्ति के लिए लाभ नही दिया जाएगा।
- विकलांग व्यक्तियों के पास में उत्तराखंड का बोनाफाइड होना जरूरी है।
- अगर किसी भी आवेदन करने वाले के पास में तीन पहिया या चार पहिया के वाहन का मालिक होता है। तो उस व्यक्ति के लिए विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2024 के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज-
उत्तराखंड की सरकार ने कुछ जरूरी दस्तावेज को बताया है। अगर आपके पास में यह दस्तावेज है। तो आसानी से विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है। उस दस्तावेज को नीचे बताया है। आप अपने दस्तावेज से और इन दस्तावेजों का मिलान कर ले। ताकि आपके लिए कोई परेशानी नही हो और इस योजना का लाभ ले सको।
- आधार कार्ड होना चाहिए।
- विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र (परिवार का) होना चाहिए।
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।
- बैंक खाता विवरण होना चाहिए।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2024 में ऑनलाइन आवेदन-
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि विकलांग पेंशन योजना में आप आवेदन तो प्रकार से कर सकते है। अगर आपके लिए फॉर्म को खुद ऑनलाइन करना आता है तो आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाए और यदि आपके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का यूज़ करना नही आता है। तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया को अपना सकते है। उत्तराखंड की सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए दोनों सुविधा दी हैं आप कोई भी सुविधा का उपयोग करके अपना फॉर्म आवेदन कर सकते है। तो में आपके लिए दोनों प्रक्रिया की स्टेप को बताने जा रहा हूँ, आप उन स्टेप को फॉलो कर के आसानी से आवेदन कर सकते।
Step1. आपके लिए सबसे पहले उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
आप यहा भी क्लिक कर के सीधे जा सकते है।
Step2. वेबसाइट पर क्लिक कर देने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस दिखाई देगा। इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरे।
Step3. फॉर्म को पूरी तरह से भर देने के बाद में आपके लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
Step4. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा।
नोट- विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म को भरते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करे। नही तो आपके लिए बाद परेशानी हो सकती है। अगर आपके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया समझ मे नही आ रही है। तो आप किसी भी कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन करा सकते है।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2024 में ऑफलाइन आवेदन फॉर्म-
Step1. आप उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जा कर आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है।
आप यहा क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
Step2. फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में आपके लिए उस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरें। जब आपका फॉर्म पूरा भर जाए तो जो दस्तावेज पूछे गए है। उन दस्तावेज की फ़ोटो कॉपी लगा दे।
Step3. अब आपके लिए उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जा कर फॉर्म को जमा कर देना है।
Step4. जब आपका विकलांग पेंशन योजना में आवेदन हो जाएगा। तो आपके लिए संभित सम्बंधित विभाग द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। कि आपका आवेदन हो गया है।
दोस्तो तो यह थी.आज की हमारी पोस्ट में आप से उम्मीद करता हूँ। आपको हमारी पोस्ट उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। की पोस्ट की पूरी जानकारी समझ मे आ गई होगी। अगर कोई भी प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछ सकते है। हमारी टीम आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। और अपने रिश्तेदारों को यह जानकारी ज़रूर शेयर कारें ताकि आपके रिस्तेदारो भी इस उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। का लाभ ले सके ।।धन्यवाद।।