उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर महालक्ष्मी किट स्कीम 2024- अभी भी हमारे देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, जो बालिकाओं के जन्म को अधिक महत्व नहीं देते हैं। कई बार तो गरीबी और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर उनके माता-पिता उनका पालन-पोषण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं।
उत्तराखंड में भी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या बहुत अधिक है। जहां महिलाओं को तो प्रसव और पोषण की उचित जानकारी भी नहीं है।जिसके कारण उनके द्वारा जनमीत शिशु कमजोर और कुपोषित होते हैं। इस समस्या को ध्यान रखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी किट योजना को चलाया जा रहा है और उनमें कई नए प्रावधान किया जा रहे हैं।
यह उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना क्या है? हाल ही में इस योजना में क्या बदलाव किए गए हैं? उनमे क्या नये प्रावधान जोड़े गये हैं? इस संबंध में आज हम इस पोस्ट में आपको विस्तार से जानकारी देंगे।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना क्या है? (Uttarakhand Chief Minister Mahalaxmi Kit Scheme kya hai?)
आज भी उत्तराखंड में अनेको ऐसे परिवार हैं, जो अपने होने वाले बच्चों को कुपोषण से नहीं बचा पाते। जिसका मुख्य कारण उनकी आर्थिक तंगी और अज्ञानता होती है।
इस समस्या से लड़ने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की है। इस योजना को उत्तराखंड की भाजपा के पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था।
ये सर्वप्रथम लिंग पर आधारित थी अर्थात बालिकाओं के जन्म के समय ही यह किट जन्म देने वाली माता को दिया जाता था परंतु अब लिंग भेद हटा दिया गया है । जिसके कारण इसे अब प्रत्येक उत्तराखंड की गर्भवती महिला को दिया जाता है, जो नवजात शिशु को जन्म देती है। वह शिशु चाहे लड़का हो या लड़की।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में क्या होता है? | What is included in Uttarakhand Chief Minister Mahalaxmi Kit Scheme?
प्रसवोपरांत माता व शिशु के पोषण व अतिरिक्त देखभाल और लैंगिक असमानता दूर करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना मे एक विशेष प्रकार की किट प्रदान की जाती है। जिसमे शामिल होने वाली सामग्रियां इस प्रकार हैं-
महालक्ष्मी किट में माताओं के लिए– 250 ग्राम बादाम गरी, अखरोट,500 ग्राम छुआरा, दो जोड़ी जुराब, स्कार्फ, दो तौलिये, शाल, कंबल, बेडशीट (दो तकिया कवर के साथ), दो पैकेट सैनेटरी नेपकिन, 500 ग्राम सरसों तेल, साबुन, नेलकटर आदि सामग्री शामिल है।
बालिकाओं के लिए बनाई गई किट में- दो जोड़ी सूती व गर्म कपड़े, टोपी, मौजे, 12 लंगोट, तौलिया, बेबी पाउडर,बेबी क्रीम, बेबी सोप,रबर शीट,गर्म कंबल, टीकाकरण कार्ड,पोषाहार कार्ड सम्मिलित हैं।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में जुड़वा शिशु होने पर प्रावधान (New provision on having twins in Uttarakhand Chief Minister Mahalaxmi Kit Scheme)
इस योजना के अंतर्गत प्रसवोपरांत माता व शिशु के लिए आवश्यक भरण पोषण व स्वच्छता से संबंधित वस्तुएं इस किट मे शामिल की गई है। कई बार माताओ को जुड़वा बच्चे भी होते हैं, उस स्थिति में Uttarakhand Chief Minister Mahalaxmi Kit Scheme अंतर्गत माता को एक तथा शिशु को अलग-अलग एक-एक किट प्रदान की जाएगी, जिसमें उनके भरण पोषण व हाइजीन से संबंधित सभी सामग्रियां उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना किट प्राप्त करने के लिए पात्रता | Eligibility to receive Chief Minister Mahalaxmi Kit Yojana Kit
उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्राप्त करने के लिए शर्तें व पात्रता निम्न है-
- प्रसव करने वाली महिला उत्तराखंड निवासिनी हो।
- गर्भवती महिला की आयु 18 या उससे अधिक होनी चाहिए ।
- लाभार्थी के परिवार की न्यूनतम मासिक आय रु.6000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को बच्चों के जन्म से 6 महीने पहले इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ केवल दो शिशुओ के जन्म तक ही सीमित है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेज (Documents to apply for Uttarakhand Chief Minister Mahalaxmi Kit Scheme)
उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिला लाभार्थी के पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना जरूरी हैं. जो की निम्न प्रकार है –
- आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण पत्र
- महिला लाभार्थी का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र तथा मोबाइल नंबर
- संस्थागत प्रसव प्रमाणपत्र
- लाभार्थी की वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? (What is the process to apply for Uttarakhand Chief Minister Mahalaxmi Kit Scheme?)
किसी भी गर्भवती महिला या उसके परिवार को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की कुछ प्रक्रियाओं को करना होता है जो की बहुत ही सरल होती है जिनका उपयोग करके आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं-
- सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र जाकर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
- आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित आशा बहन से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ-साथ इस योजना से संबंधित जानकारी हासिल करनी होगी।
- तदुपरांत फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी को सही-सही भरना होगा, साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी इसमें संलग्न करने होंगे ।
- फॉर्म को पूरी तरह भरने के बाद इसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा बहन को जमा कर दें।
- सर्वप्रथम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन करेंगे,उसके बाद आपके आवेदन फॉर्म को महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग में जमा करा देंगे।
- अंत में महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इस फॉर्म का सत्यापन करके उपयुक्त लाभार्थी को उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर महालक्ष्मी किट स्कीम से संबंधित प्रश्न
प्रश्न- Uttarakhand Mukhyamantree Mahalaxmi Kit Scheme के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर- इस योजना कीअधिक जानकारी के लिए नोडल विभाग महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग के हेल्पलाइन नंबर (Helpline number) 0135-2775814 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रश्न- यह योजना किस राज्य में चलाई जा रही है?
उत्तर- उत्तराखंड महालक्ष्मी किट योजना मूलत: उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए प्रारंभ की गई है।
प्रश्न- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का प्रारंभ कब हुआ था?
उत्तर- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना को 2021 में प्रारंभ किया गया था।
प्रश्न- इस योजना में दिए जाने वाले किट में किस प्रकार की की सामग्री होती है?
उत्तर- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में गर्भवती माता व उसके बच्चे के पोषण और हाइजीन से संबंधित सामग्री सम्मिलित होती है।
प्रश्न- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का लाभ दो से अधिक बच्चे होने पर उठाया जा सकता है?
उत्तर- नहीं, उत्तराखंड सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है की इस योजना का लाभ केवल दो शिशुओ के जन्म तक ही सीमित है।
प्रश्न- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में नया प्रावधान क्या जोड़ा गया है?
उत्तर– यह योजना लिंग के आधार पर प्रारंभ की गई थी अर्थात केवल बालिका शिशु के जन्म पर ही इस किट को दिया जाता था, परंतु नए प्रावधान के अनुसार अब लड़का या लड़की किसी के भी जन्म होने पर यह किट मां और शिशु दोनों को प्रदान की जाती है।
निष्कर्ष-
इस आर्टिकल में उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना व उसमें किए गए नए प्रावधानों से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। यह योजना उत्तराखंड राज्य में माताओ और शिशुओ में होने वाले कुपोषण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए हमारे द्वारा इस आर्टिकल में बताई गई जानकारी उपयोगी साबित रही होगी।
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