एनएसए क्या होता है? एनएसए की फुल फॉर्म क्या होती है?

हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण कानून की जानकारी होना आवश्यक है। अधिकतर युवा इन सबकी जानकारी रखना पसंद नहीं करते हैं। परंतु आज के युवा को यह जानकारी रखना जरूरी है, ताकि उसे पता रहे कि हमारे देश में कानून व्यवस्था को किस प्रकार से कार्य करती है। आप में से बहुत से लोग एनएसए के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होते होंगे। इसीलिए हमारे द्वारा इस लेख में आप सभी को NSA kya hota hai? NSA ki full form kya hota hai? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। यह जानकारी आप सभी के लिए बेहद जरूरी है।

दोस्तों एनएसए क्या है, यह हमारे देश के लिए क्या महत्व रखती है, इन सभी की जानकारी यदि आपको होगी। तो आप अपने देश में कानून व्यवस्था को समझने में सक्षम हो सकेंगे। कानून से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक सभी युवाओं को जाननी चाहिए क्योंकि कानून से संबंधित प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं यही कारण है कि यह लेख सभी के लिए जरूरी हो गया है। हमारे द्वारा आप सभी को इस लेख के अंतर्गत What is a NSA? What is the full form of NSA? आदि के बारे में बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े।

एनएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? (What is the full form of NSA?)

दोस्तों, एनएसए जिसके बारे में हम आपको यहां संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वह एक शॉर्ट फॉर्म है, आप सभी यदि इसकी फुल फॉर्म जानना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा यहां आपको What is the full form of NSA? के बारे में जानकारी दी गई है। एनएसए की फुल फॉर्म National Security act होती है। जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम से जाना जाता है। एनएसए को साधारण शब्दों में रासुका के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, एनएसए हमारे देश में एक प्रकार का कानून है। इसकी फुल फॉर्म की जानकारी हमारे द्वारा ऊपर आपको दे दी गई है।

एनएसए क्या होता है? एनएसए की फुल फॉर्म क्या होती है?

एनएसए क्या होता है? (What is the NSA?)

एनएसए एक प्रकार का कानून है, इस कानून को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 23 सितंबर 1980 में अस्तित्व में लाया गया था। इस कानून के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यह कानून कभी-कभी खतरा भी बन जाता है, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को राज्य व केंद्र सरकार 12 महीने तक इस कानून के तहत जेल में रख सकती है।

साथ ही साथ इसके लिए आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति ने कोई जुर्म किया हो अर्थात यदि व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया होगा, तब भी उसे हिरासत में लिया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार के मामले सामने आते हैं। कुछ मामलों के दौरान राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है।

जिन लोगो ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की हैं अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति कानून को सही ढंग से चलाने में दिक्कत कर रहा है या फिर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इस कानून के तहत कभी-कभी सही इंसान को परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। परंतु यह कानून राज्य सरकार व केंद्र सरकार को 12 महीने तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रखने का अधिकार प्राप्त करता है।

एनएसए कानून के प्रावधान? (Provisions of NSA)

एनएसए कानून के विभिन्न प्रावधानों जिनके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे द्वारा आप सभी को Provisions of NSA? के बारे में जानकारी दी गई है। यह प्रावधान निम्न प्रकार है-

1. इस कानून का पहला प्रावधान यह है कि यह नियम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। परंतु कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को तब ही गिरफ्तार कर सकती है, जब वह व्यक्ति भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए या विदेशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों को नुकसान पहुंचाए, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करें तथा ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी पर नुकसान पहुंचाए। यदि सरल भाषा में समझाया जाए, तो यदि कोई व्यक्ति आवश्यक सेवकों जैसे:- पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और डॉक्टर आदि को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है।

2. इस कानून का दूसरा प्रावधान किसी भी पुलिस कर्मचारी को यह अधिकार देता है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी अपराध के 5 दिन तक जेल के अंदर हिरासत में रख सकता है। साथ ही साथ यदि परिस्थितियां बहुत अधिक गंभीर हैं, तो फिर वह पुलिस कर्मचारी 5 दिन से लेकर 10 दिन तक व्यक्ति को जेल के अंदर रख सकता है। परंतु ऐसा करने के लिए उस पुलिस कर्मचारी को राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होता है।

3. इस कानून के तीसरे प्रावधान के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होता है, कि वह सरकार के दिए गए किसी भी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं। परंतु गिरफ्तार व्यक्ति अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों के लिए किसी भी वकील की सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होता है।

4. इस कानून के तहत चौथा प्रावधान यह है कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार किसी भी विदेशी को देश से बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। परंतु आवश्यक यह है कि यदि उस विदेशी के देश की गतिविधियों को नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर आवयशक सेवा के काम में बाधा बनता है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।

एनएसए के तहत गिरफ्तारी? (Imprisonment under NSA?)

यदि राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान क्या होता है? इसके बारे में भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए। इसीलिए हमारे द्वारा यहां आपको Imprisonment under NSA? इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हम आपको बता दें, एनएसए के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। भले ही उसने कोई अपराध ना किया हो, परंतु यदि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत सरकार को मिलते हैं, तो इस अवधि को बढ़ा दिया जाता है।

परंतु कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना राज्य सरकार की अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यदि वह अधिकारी फिर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, तो वह 12 दिन से अधिक उस व्यक्ति को जेल की हिरासत में नहीं रख सकता है। आइए जानते हैं कि किस कारण व्यक्ति को शक के दायरे में लेकर गिरफ्तार किया जा सकता है-

  • अगर कोई राज्य का नागरिक ऐसा कार्य करता है, जिससे राज्य को नुकसान हो सकता है तथा राज्य की शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो उसे एनएसए कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है।
  • यदि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा संपूर्ण देश के हित हेतु कोई कार्य किया जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति उस कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे इस कानून के तहत जेल में हिरासत में लिया जा सकता है।
  • अगर देश की कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की समस्या को उत्पन्न करने में देश या विदेश के किसी नागरिक का हाथ होता है, तो उसे इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है।

एनएसए की आलोचना? (Criticism of NSA?)

एनएसए कानून की बहुत आलोचना की गई है, परंतु इसके बारे में सभी को नहीं पता होता है। इसलिए हमारे द्वारा आपको Criticism of NSA? के बारे में यहां बताया जा रहा है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो के तहत बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जिसकी गिरफ्तारी को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है क्योंकि एनएसए कानून के तहत बहुत ही कम एफ आई आर दर्ज होती हैं  जिसके कारण हमें इस कानून के तहत कितनी गिरफ्तारी हुई है? तथा हर वर्ष कितने लोग गिरफ्तार होते हैं? इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है अर्थात इसका सही डाटा नहीं मिल पाता है।

एनएसए कानून एक प्रकार का अरेस्ट वारंट है, जिसके तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना उसे कोई अपराध बताएं, गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही साथ गिरफ्तार व्यक्ति कुछ समय तक अपने लिए वकील भी नहीं रख सकता है। एनएसए कानून की तुलना अंग्रेजों के रौलट एक्ट के साथ की गई है। साथ ही साथ इस कानून के लिए ऐसा भी कहा गया है कि सरकार द्वारा इस कानून का उपयोग एक्स्ट्रा ज्यूडिशल पावर के तौर पर किया जाता है। कभी-कभी यह कानून लोगों के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर देता है।

एनएसए क्या होता है? इससे संबंधित प्रश्न व उत्तर (FAQs)

Q:-1. एनएसए क्या होता है?

Ans:-1. एनएसए एक प्रकार का कानून है, जिसके तहत राज्य सरकार व केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है।

Q:-2. एनएसए की फुल फॉर्म क्या होती है?

Ans:-2. एनएसए एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (National security act) है, इसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसे रासुका के नाम से संबोधित किया जाता है।

Q:-3. एनएसए के प्रावधान क्या होते है?

Ans:-3. एनएसए के मुख्य चार प्रावधान है, जिसके तहत सरकार को कितने अधिकार प्राप्त है तथा व्यक्ति को किस प्रकार गिरफ्तार किया जाता है? इसके बारे में जानकारी दी गई है, यह जानकारी हमारे द्वारा ऊपर लेख में भी बताई गई है।

Q:-4.  एनएसए के तहत कितने समय के लिए संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है?

Ans:-4. एनएसए के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना अपराध हटाए गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु किसी व्यक्ति को हिरासत में केवल 12 महीने तक रखा जा सकता है। यदि हालात गंभीर है, तो इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

Q:-5.  एनएसए कानून की आलोचनाएं क्या है?

Ans:-5. यदि आप जानना चाहते हैं कि एनएसए कानून की आलोचनाएं क्या है? तो हमारे द्वारा ऊपर आपको Criticism of NSA? के बारे में बताया गया है। आप लेख से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

आज हमारे द्वारा आपको इस आर्टिकल में NSA kya hota hai? NSA ki full form kya hoti hai? आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। हमारे इस लेख को पढ़ने के बाद आपको हमारे देश के कानून की कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। एनएसए के बारे में जानने के पश्चात आपको कानून की व्यवस्था का पता चलेगा, जो लोग इन सभी जानकारी को पढ़ना पसंद करते हैं।

उन सभी को अवश्य ही हमारा यह लेख पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह लेख फायदेमन्द लगा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस लेख को अपने सभी दोस्तों व जरूरतमंद रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले।

रिया आर्या

मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। शुरू से ही मुझे डायरी लिखने में रुचि रही है। इसी रुचि को अपना प्रोफेशन बनाते हुए मैं पिछले 3 साल से ब्लॉग के ज़रिए लोगों को करियर संबधी जानकारी प्रदान कर रही हूँ।

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